Sunday 31 July 2016

छात्रा से दुराचार के दोषी को दस साल कारावास



मंडी। कालेज की छात्रा से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में 2 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायलय ने मंडी जिला की चच्योट तहसील के शाला गांव निवासी संदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार के खिलाफ भादंस की धारा 376 के तहत दुराचार का अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता ने अपने परिजनों के साथ आकर गोहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि वह बासा कालेज में बीएससी-द्वितिय वर्ष की छात्रा है। वह 25 जुलाई 2013 को अपने कालेज में गई हुई थी इसी दौरान आरोपी ने उसे कालेज परिसर में रोककर बात करनी चाहिए लेकिन वह सीधे क्लास में चली गई। इसके बाद वह पीछे से आया और उसकी गले के लोकेट की चेन तोड दी। इतना ही नहीं आरोपी उसकी क्लास में आ गया और कहने लगा कि लडकों से बात क्यों करती है और कंडक्टर की सीट पर क्यों बैठती है। पीडिता ने उसे जवाब दिया कि तुमहे इससे क्या लेना देना है। इस पर आरोपी ने पीडिता को क्लास में थी थप्पड मार दिया और वहां से चला गया। कालेज से छुट्टी के बाद जब पीडिता बस से उतरकर जंगल व नाले के रास्ते घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में छिपे आरोपी ने उसे पकड कर उससे जबरन दुराचार किया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीडिता ने घर पहुंचकर परिजनों को इस घटना के बारे में बताया। पीडिता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक कुलभूषण गौतम ने 30 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ दुराचार का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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जिला बार एसोसिएशन ने खिलाई खीर


 

मंडी। सावन मास के अवसर पर जिला बार एसोसिएशन की खीर आयोजन समिति की ओर से शनिवार को खीर वितरण का आयोजन किया गया। खीर वितरण की शुरूआत जिला एवं सत्र न्यायधीश सी एल कोछड़ व जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य ने न्यायलय परिसर में मौजूद लोगों को खीर बांट कर की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एक) पुने राम पहाडिया, एडीजे (2) कृष्ण कुमार व सभी न्यायधीश मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के प्रधान और खीर आयोजन समिति के संयोजक नीरज कपूर ने बताया कि शनिवार को हर वर्ष की तरह भोजनावकाश के दौरान न्यायलय परिसर में आए लोगों को खीर का वितरण किया गया। इस अवसर पर न्यायलय, उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कर्मियों ने भी खीर का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होने बताया कि बार एसोसिएशन विगत कई सालों से सावन माह में खीर वितरण का आयोजन कर रही है। इस मौके पर खीर आयोजन समिति के सदस्य डी आर शर्मा, राजकुमार सैन, कमल सैनी, दिग्विजय सिंह कटोच, भूपेन्द्र शर्मा, बार एसोसिएशन के महासचिव नंद लाल तथा अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
पिक्चरस- कमल सैनी एडवोकेट
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Saturday 30 July 2016

एचआरटीसी के 67 कर्मियों को डीए राशि देने के आदेश



मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम के 67 कर्मियों को पेंशन पर बढ़ी हुई डीए की बकाया राशि अदा करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने अब इस मामले की सुनवाई सितंबर माह के मंडी सर्किट में सुनिश्चित की है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डी के शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की बेंच ने शिमला में परिवहन निगम के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश देते हुए हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को डीए की बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिये हैं। अधिवक्ता एस पी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिकाओं के अनुसार उक्त 67 कर्मी निगम में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। निगम ने उन्हे डियरनेस अलाउंस की संशोधित दरों की बकाया राशि अदा नहीं की थी। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं ने यह याचिकाएं ट्रिब्यूनल में दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हे बढ़ी हुई दरें अदा की जाएं। ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान निगम की ओर से जवाब पेश किया गया। ट्रिब्यूनल ने निगम को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं का बढ़ा हुआ डीए 31 जुलाई से पहले-2 जारी करे। ट्रिब्यूनल ने अब मामले की सुनवाई मंडी सर्किट के दौरान 9 सितंबर को निर्धारित की है। इस आदेश से लाभांवित होने वाले याचिकाकर्ताओं में बृज लाल, केशव दत्त अवस्थी, भगत राम, बृज लाल लोहिया, सुभाष चंदर पाल, कन्हैया लाल, देवी चंद कपूर, शंकर दास, देवी राम, शिव राम, जगदीश चंद, अमर सिंह, पवन कुमार, पुन्नु राम, बीरी सिंह, शक्ति राम, दुनी चंद, सुरेश कुमार मल्होत्रा, दिला राम, एस पी चटर्जी, यादविंद्र, हेम सिंह, चंदर सिंह, नरेश कुमार, गुलाब सिंह, शिव दत्त शर्मा, प्रेम चंद, टेक चंद, देवकी नंदन, जतिन्द्र कुमार वैद्य, ठाकर दास वैद्य, नारायन दास, ज्ञान चंद, कृष्ण पाल शर्मा, मोहन लाल, भूमी सिंह, चमन लाल, रूप लाल, जगदीश चंद, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, फतेह सिंह, नेक राम, भूरी सिंह, बेली राम, पूर्ण चंद, सूरज मणी, पदम नाभ, नरेन्द्र कुमार, दुर्गा दत्त, नंद कुमार, तेज सिंह, भगवान दास, नागेन्द्र कुमार, दौलत राम, प्रेम सिंह, मोती राम, प्रकाश चंद, तारा चंद, हेम राज, दमन सिंह, इंद्रजी, तेज सिंह राणा, प्रितपाल सिंह गुलेरिया और सुरजीत कौर शामिल हैं।
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आईआईटी कमांद में काम न मिलने पर डीसी को ज्ञापन



मंडी। आईआईटी कमांद के निर्माणाधीन साऊथ कैंपस में स्थानीय वासियों को काम न मिलने पर उन्होने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है। इधर, उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए उपमंडलाधिकारी सदर, जिला पुलिस अधीक्षक तथा श्रम अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष पूर्ण चंद, जिप सदस्य पमिता कुमारी, दीपक शर्मा, मनोहर लाल ठाकुर, सचिन शर्मा, सुशील कुमार, देशराज, सुनील दत्त, दौलत राम, जावेद इकबाल, बलबीर सिंह, संजय, ओम प्रकाश, देविन्द्र, मस्त राम, राम सरण, जोगिन्द्र पाल, गोविंद ठाकुर, सोनू लाल, जय चंद, परम देव, मुहममद और पंचायत प्रतिनिधियों की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार इन दिनों आईआईटी कमांद के साऊथ कैंपस का काम चल रहा है। जिसमें ईलाका उत्तरसाल के बहुत से बेरोजगार काम कर रहे हैं। इस बार कैंपस के निर्माण का टैंडर प्रतिभा कंपनी को मिला है। लेकिन इस कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है और जो काम स्थानीय लोग कर सकते हैं उन्हें क्षेत्र के बाहर से आए लोगों को दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कर्ज लेकर मशीनरी और गाडियां खरीदी हैं जिसके कारण उन पर करोडों रूपये का कर्ज है। बाहर के क्षेत्र के लोगों की मशीनरी को काम पर लगा देने से स्थानीय लोगों की मशीनरी खडी हो गई है। जिससे स्थानीय वासियों का हक छीना जा रहा है। इतना ही नहीं उक्त बाहरी क्षेत्र से आए लोग पुलिस और एफआईआर की धमकियां भी स्थानीय लोगों को दे रहे हैं। पहले भी एक बडा कांड हो जाने के कारण स्थानीय लोग लडाई झगडे से बचते हुए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। लेकिन बाहरी लोगों के कारण स्थानीय लोगों पर भारी आर्थिक संकट आ गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि बाहरी लोगों पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो स्थानीय वासियों को आंदोलन के लिए विवश होना पडेगा। इधर, उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने उपमंडलाधिकारी सदर, जिला पुलिस अधीक्षक और श्रम अधिकारी को मौका पर जाकर स्थानीय वासियों की समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने स्थानीय वासियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच पडताल करने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...