Wednesday 6 July 2016

चरस तस्करी में दोषी को दस साल की कैद



मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के मतेहडी (नवाही) गांव निवासी रवि कुमार पुत्र दीना नाथ के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस के पीएसआई कुलवंत सिंह की अगुवाई में पुलिस दल ने 9 दिसंबर 2014 को चंडीगढ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर सुक्की बाईं के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान मनाली की ओर से आ रही एक अल्टो कार को तलाशी के लिए रोका गया तो चालक के बायीं ओर की सीट पर रखे गए एक बैग से 4 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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