Sunday 31 July 2016

छात्रा से दुराचार के दोषी को दस साल कारावास



मंडी। कालेज की छात्रा से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने की सूरत में 2 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायलय ने मंडी जिला की चच्योट तहसील के शाला गांव निवासी संदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार के खिलाफ भादंस की धारा 376 के तहत दुराचार का अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता ने अपने परिजनों के साथ आकर गोहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि वह बासा कालेज में बीएससी-द्वितिय वर्ष की छात्रा है। वह 25 जुलाई 2013 को अपने कालेज में गई हुई थी इसी दौरान आरोपी ने उसे कालेज परिसर में रोककर बात करनी चाहिए लेकिन वह सीधे क्लास में चली गई। इसके बाद वह पीछे से आया और उसकी गले के लोकेट की चेन तोड दी। इतना ही नहीं आरोपी उसकी क्लास में आ गया और कहने लगा कि लडकों से बात क्यों करती है और कंडक्टर की सीट पर क्यों बैठती है। पीडिता ने उसे जवाब दिया कि तुमहे इससे क्या लेना देना है। इस पर आरोपी ने पीडिता को क्लास में थी थप्पड मार दिया और वहां से चला गया। कालेज से छुट्टी के बाद जब पीडिता बस से उतरकर जंगल व नाले के रास्ते घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में छिपे आरोपी ने उसे पकड कर उससे जबरन दुराचार किया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीडिता ने घर पहुंचकर परिजनों को इस घटना के बारे में बताया। पीडिता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक कुलभूषण गौतम ने 30 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ दुराचार का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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