Monday 31 December 2012
ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास
Sunday 30 December 2012
अधिवक्ता नरेन्द्र गुलेरिया बने प्रदेश बार कांउसिल के सबसे कम उम्र के उपाध्यक्ष
Wednesday 26 December 2012
कौल सिंह के मंत्री बनने पर बधाईयों का तांता लगा
Tuesday 25 December 2012
जोगिन्द्रनगर के चौंतडा में दलित का मकान जेसीबी से उखाडा
श्रमिकों को दी कानून की जानकारी
डीवाईएफआई ने किया आरएम कार्यालय का घेराव
Monday 24 December 2012
उपभोक्ता दिवस पर जाने अधिकार
मंडी। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सोमवार को मंडी के आर्यन बैंग्लों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अमर चंद वर्मा ने की। इस मौके पर संघ के प्रदेश सचिव एडवोकेट रवि राणा ने कहा कि दुनिया के अंदर हर आदमी उपभोक्ता है और वह दिनभर किसी न किसी चीज का उपयोग करता है जो कि उसको उपभोक्ता की श्रेणी में लाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस के दिन हमें इसके प्रचार-प्रसार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर इसे गांव-गांव तक ले जाना होगा।
इस मौके पर संघ के सदस्य व प्रेस क्लब मंडी के सचिव अधिवक्ता समीर कश्यप ने कहा कि आज इस निजीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा की आंधी दौड़ चल रही है, ऐसे में आमजन को कंपनियां लालच दे दे कर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उपभोक्ता कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और सही चीज न मिलने पर अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। अखिल भारतीय नौजवान सभा के सदस्य महेंद्र राणा ने कहा कि गांव के लोग आज भी इस कानून से अनभिज्ञ है उनको चाहे वो दुकानदार हो या मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का फायदा उठाकर अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं।
हिमाचल उपभोक्ता संघ के उपाध्यक्ष लवण ठाकुर ने कहा कि आम उपभोक्ता दुकानों में जाकर बिल नहीं मांगता जिसकी वजह से एक तरफ तो सरकार को टैक्स के नाम पर चूना लगता है और दूसरी ओर उपभोक्ता को भी नुकसान होता है उपभोक्ताओं को सामान के साथ बिल जरूर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसों में सफर करने वाले यात्री टिकट नहीं लेते और ऐसी दशा में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वह हर्जाने का हकदार नहीं होगा। एडवोकेट सतीश शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता संघ ने राशन के डिपुओं में अगर घटिया सामग्री मिलती है तो ऐसे मामलों को भी उपभोक्ता फोरम में ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संघ की अगली बैठक 15 जनवरी को तय की गई है जिसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रदीप शर्मा, पंकज शर्मा और इप्टा के भूपेंद्र कुमार और प्रवेश भी मौजूद थे।
Sunday 23 December 2012
वीरभद्र सिंह को छठी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता का आभारः डोगरा
Saturday 22 December 2012
विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी बांटी
Friday 21 December 2012
सडक पर पहले फसल बीजी अब डंगे की तैयारी
विजय वमापा में युवा संसद का गठन
Thursday 20 December 2012
वकीलों ने दी मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी
Wednesday 19 December 2012
सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने पर हर्जाने के आदेश
Monday 17 December 2012
दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख ब्याज सहित देने के आदेश
निरंकारी मिशन ने सदगुरू जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया
Sunday 16 December 2012
एलआईसी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश
बसें नहीं चली तो होगा आंदोलन
एक दशक में भी पूरा न हो पाया दो पंचायतों को जोडने वाला पुल
Friday 14 December 2012
रिलायंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये ब्याज सहित देने के आदेश
नामधारी पंथ के प्रमुख जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया
Thursday 13 December 2012
घनू की पीटाई मामले में एसडीएम गोहर ने किया हेडमास्टर को तलब
Wednesday 12 December 2012
फोरम ने दिये मुरम्मत राशि लौटाने के आदेश
Tuesday 11 December 2012
मोबाईल मांग कर भाग गया चोर..
आईसीआईसीआई बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश
Monday 10 December 2012
वीरभद्र सिंह छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगेः तरूण पाठक
भान्जी की शादी में मामा की धुनाई
थुनाग तहसील के दुर्गम क्षेत्र भराड़ गांव में रविवार रात को भान्जी की शादी में शामिल होने आए दुल्हन के मामा की पीटाई होने का मामला आया है। एडिशनल एसपी आरएस जमवाल के पास शिकायत लेकर पहुंचे गांव पूर्ण चंद पुत्र लाल दास कलछांव डाकघर चियूणी के निवासी ने बताया कि रविवार को वह अपनी भान्जी उमा की शादी में भराड़ गांव गया हुआ था। रात करीब दस बजे पूर्ण चंद व अन्य रिश्तेदार भान्जी के ससुराल में मौजूद थे तो उस वक्त शादी में आए मघीर सिंह, महेशवर और परसराम ने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूर्ण चंद के भाई मोहर सिंह के साथ मारपीट करने लगे। पूर्ण चंद ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्होंने उसे ही पीट डाला। शिकायतकर्ता पूर्ण चंद ने बताया कि वह उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और गहरी खाई में फैंकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच शादी में आए अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। मारपीट के बाद आरोपियों ने पूर्ण चंद व उसके भाई मोहर सिंह को गांव छोडक़र जाने को कहा। दोनो भाई अपनी जान बचाकर भागे। एएसपी मंडी आरएस जमवाल ने बताया कि पीडि़त का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है और गोहर थाना को मामले की तफ्तीश के आदेश दे दिए गए हैं।
Friday 7 December 2012
विधिक प्राधिकरण ने जन संवाद में दी छात्रों को कर्तव्यों की जानकारी
Sunday 2 December 2012
बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय का 15000 रूपये मुआवजा देने के आदेश
Saturday 1 December 2012
आटा चक्की विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10985 रूपये अदा करने के आदेश
Wednesday 28 November 2012
हैडमास्टर की पिटाई से छठे दिन भी बिस्तर से नहीं उठ सका घनू
मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार हाई स्कूल के हैडमास्टर की मार से घायल नवीं कक्षा का छात्र घनू घटना के 6 दिन बाद भी बिस्तर से नहीं उठ पाया है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपाचाराधीन धनू का बुधवार को दूसरी बार सिटी स्कैन करवाया गया। इससे पहले मंगलवार को भी घनू का सिटी स्कैन करवाया गया था। जिसकी रिपोर्ट में घनू की पीठ पर मारपीट के निशान मिले थे और रीढ की हड्डी से साथ लगती नस भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जिसके कारण घनू अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। अभी तक बुधवार को करवाए गये सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है जिसके कारण घनू को अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। इधर, सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन पर घनू के उपचार में अनावश्यक देरी करने पर कडा एतराज जताया है। उन्होने कहा कि प्रशासन घनू के उपचार में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होने कहा कि चार दिन तक कोई एक्सरे और सिटी स्कैन नहीं करवाया गया। उन्होने इस प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश, मुखयमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर उक्त शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने और मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। वहीं पर सीपीआई सराज के सचिव संत राम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घनू छ दिन से अस्पताल में भर्ती है और आरोपी शिक्षक मजे से घूम रहा है। उन्होने आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफतारी के आदेश दिये हैं।
फसल बोकर सडक रोकने पर उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन
अधिवक्ता पढा रहे स्कूली छात्रों को कानून का पाठ
Tuesday 27 November 2012
हेडमास्टर के खिलाफ जूविनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज
शिक्षा विभाग करेगा भाटकीधार स्कूल के प्रकरण की जांच
- आरोपी हेडमास्टर पुलिस गिरफ्त से बाहर
- चार दिन बाद हुआ घायल छात्र घनु राम का में सिटी स्कैन
मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल भाटकीधार में छात्र से मारपीट के मामले में चार दिन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हेडमास्टर के खिलाफ इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पीडित छात्र के पिता मंगलू राम ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलू राम के अनुसार भाटकीधार हाई स्कूल में पढने वाला छात्र घनु राम 23 नवंबर को पाठशाला गया था। प्रार्थना के बाद घनू को उसके अध्यापकों ने परिसर की सफाई करने को कहा। घनु परिसर में पडे एक बडे पत्थर को नहीं उठा सका। जिस पर पाठशाला के मुखय अध्यापक ने घनु को लात मुक्कों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। जिससे घनु पाठशाला में ही अचेत हो कर गिर गया। इसी बीच एक दुकानदार ने घनु की मदद की और इसे उपचार के लिए ले नजदीकी पैरामेडिकल के पास ले जाया गया। जिसके बाद घनु को पीएचसी थुनाग ले जाया गया। लेकिन चिकित्सक न होने के कारण उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को रेफर कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होने बताया कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चार दिन बाद हुआ सिटी स्कैन
मंडी जोनल अस्पताल में उपचाराधीन घनु के इलाज में कोताही बरते जाने का आरोप लगाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट लवण ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को हुए हादसे के बाद अभी तक घायल छात्र का सही इलाज नहीं हो रहा है। घटना के चार दिन बाद अस्पताल में उसका सिटी स्कैन करवाया जो इस बात को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि घनु की हालत में कोई सुधार नहीं हो हुआ है और वह खाना भी नहीं खा रहा है। अभी घनु को गलूकोज चढ़ाया जा रहा है जबकि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।
शिक्षक पर होगी कार्रवाई
मंडी कार्यालय स्थित शिक्षा विभाग की उपनिदेशक अनीता धीमान ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Monday 26 November 2012
हैड मास्टर ने की छात्र की पिटाई
Saturday 24 November 2012
उपायुक्त से अनाधिकृत पार्किंग हटाने की मांग
Friday 23 November 2012
मराथु और जनेड पंचायतों के आधा दर्जन गांव टेलीफोन सुविधा से वंचित
Thursday 22 November 2012
डीएफओ करसोग से मारपीट मामले में 13 आरोपियों को 3-3 साल की कारावास 1,17,000 रूपये जुर्माने की सजा
चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह की कारावास और 1,15,000 रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायत कर्ता के पक्ष में 1,15,000 रूपये की राशी अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा(बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उपजेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रूपये का चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। लेकिन सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर दो के न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापिस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधी काटने के लिए उपजेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।
Wednesday 21 November 2012
6 ग्राम चरस पकडे जाने पर अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा
Tuesday 20 November 2012
वकील पढा रहे स्कुलों के छात्रों को कानून का पाठ
रिवालसर में गुरू पदम संभव की प्रतिमा लगाने में धारा 118 का उल्लंघन नहीं
उपभोक्ता का मोबाईल फोन 30 दिनों में ठीक करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल फोन निर्माता, विक्रेता और अधिकृत सर्विस सेंटर को उपभोक्ता का सेट 30 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में इसी मॉडल का नया मोबाईल सेट देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के लाग(बीर) निवासी मेहर सिंह पुत्र बीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मैक्स मोबाईल कमयुनिकेशन, विक्रेता इंदिरा मार्केट की शॉप नंबर 147 में स्थित मोहिन्द्र इंडस्ट्रीज और अधिकृत सर्विस सेंटर एशियन कमयुनिकेशन थनेहडा बाजार के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मैक्स कंपनी का मोबाईल खरीदा था। लेकिन मात्र 4 माह में ही सेट में खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में बताया। विक्रेता ने उन्हे 2-3 दिन बाद फोन के बारे में पता करने को कहा। लेकिन उपभोक्ता को 3 माह बाद मोबाईल वापिस सौंपा गया। जब उपभोक्ता ने फोन प्राप्त किया तो भी इसकी खराबी ठीक नहीं हो सकी। जिस पर उपभोक्ता इसे फिर से विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने मोबाईल को सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा। सेंटर में उन्हे एक दिन बाद सेट ले जाने को कहा गया। लेकिन इस बार यह एक महीने के बाद बिना रिपेयर किये वापिस लौटा दिया गया। जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल को ठीक न करने को निर्माता, विक्रेता और सर्विस सेंटर की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने 30 दिनों में उपभोक्ता का सेट निशुल्क ठीक करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Friday 16 November 2012
विक्रेता को मोबाईल सेट 15 दिनों में ठीक करने के आदेश
Thursday 15 November 2012
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश
Sunday 11 November 2012
चरस तस्करी करवाने का आरोपी अभियोग साबित न होने पर बरी
मंडी। चरस तस्करी करवाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर संदेह से दूर अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने कुल्लु जिला के टापरू बाईं (जलुग्रां) निवासी मोहर सिंह पुत्र बेलू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 दिसंबर 2009 को औट थाना पुलिस का दल झलोगी के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान एक आरोपी अनुप राम मंडी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो चरस बरामद हुई थी। अनुप राम से पुलिस पुछताछ में उसने बताया था कि यह चरस उसे मोहर सिंह ने मंडी पहुंचाने के लिए दी थी। जिस पर पुलिस ने मोहर सिंह को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समीर कश्यप का इस मामले में कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किये गए साक्ष्यों में विरोधाभास होने से आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं होता। जिसके कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।
तिब्बती नागरिक को ओवर स्टे करने पर 6 माह के कारावास 5000 रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। विदेशी अधिनियम के तहत निश्चित समय से अधिक भारत में रहने के आरोप में अदालत ने एक तिब्बती नागरिक को 6 माह के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पर अदालत ने जेल अथारिटी को आरोपी को वापिस अपने देश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिये हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने तिब्बत निवासी शेरिंग ढोंडुट पुत्र सीनन डर्गाजल के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य आरक्षी अनिल कुमार ने जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त तिब्बती निवासी के निश्चित समय से अधिक अर्से तक देश में रहने के आरोप में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार तिब्बती निवासी की आर सी 13 अक्तुबर 2011 तक वैध थी। लेकिन जब वह निश्चित समय सीमा के 10 महीने बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। पुलिस ने उसको भारत में ओवर स्टे करने के आरोप में विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। आरोपी तिब्बती नागरिक ने आर सी का नवीनीकरण न करवाने और ओवर स्टे को मानते हुए अपने जुर्म का इकबाल अदालत में कर लिया। जिसके चलते अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ओवर स्टे किया है। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी तिब्बती शरणार्थी है जिसके कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि तिब्बती शरर्णाथी विदेशी अधिनियम के तहत आते हैं इसलिए उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त सजा का फैसला सुनाया। वहीं पर तिब्बती नागरिक को उसके देश वापिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
Friday 9 November 2012
वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लडने से कांग्रेस की लहर चलीः तरूण पाठक
जिला न्यायलय में विधिक सेवा दिवस मनाया गया
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