Monday 31 December 2012

ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास


मंडी। नशीले पदार्थों की तस्करी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा ने न्यायलय ने जिला हमीरपूर के जंदल (हिमर) गांव निवासी राकेश राणा पुत्र दीना नाथ के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2008 को सदर पुलिस का दल थाना प्रभारी राजेश कुमार की अगुवाई में पुल घराट के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान सुंदरनगर की ओर से एक मोटर साईकिल आयी। मोटर साईकिल पर सवार लोगों ने पुलिस को देखकर पीछे की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को काबू करके मोटर साईकिल पर पीछे बैठे आरोपी राकेश राणा के बैग की तलाशी ली। तलाशी में बैग से प्रोमोन सपास के 800, पैटमोल सपास के 400 कैप्सयुल और 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई एस नेगी ने 8 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी राकेश राणा पर अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया। जबकि मोटरसाईकिल चला रहे दूसरे आरोपी के खिलाफ प्र्यापत साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध के समाज पर पडने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले को मौत और तबाही के सौदागर कहा जा सकता है। नशीले पदार्थ न केवल व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदेह हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामद नशीले पदार्थों की मात्रा को देखते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया।

Sunday 30 December 2012

अधिवक्ता नरेन्द्र गुलेरिया बने प्रदेश बार कांउसिल के सबसे कम उम्र के उपाध्यक्ष


मंडी। जिला एत्र न्यायालय मंडी में प्रेक्टिस करने वाले नरेंद्र गुलेरिया ने शिमला में हुए हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर प्रदेश बार कांउसिल में अब तक के सबसे छोटी उम्र के उपाध्यक्ष होने का कीर्तिमान रच दिया। 34 वर्षीय नरेंद्र गुलेरिया ने उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विपिन पंडित को 3 वोटों से हराकर यह जीत हसलि की। बार कांउसिंल के अध्यक्ष पद के राजेंद्र डोगरा को 11 वोट मिले जबकि संदीपन को आठ वोट मिले । उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र गुलेरिया को 11 और विपिन पंडित को 8 वोट मिले। मंडी कॉलेज से बीए करने के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून की पढ़ाई पूरी कर 2001 से उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेक्टिस शुरू की थी। अपने छात्र जीवन के दौरान पर एबीवीपी की प्रदेश इकाई के सदस्य और मंडी कैंपस के सचिव के तौर पर जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। वह बंजरंग दल के जिला संयोजक, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश बार कांउसिल के 20 सदस्यों के लिए चुनाव अगस्त माह में हुए थे।

Wednesday 26 December 2012

कौल सिंह के मंत्री बनने पर बधाईयों का तांता लगा


मंडी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह के आठवीं बार जीत दर्ज करने और उन्हे कैबिनेट मंत्री पद से नवाजे जाने पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका दुंधा की ग्राम पंचायत कुफरी के उपप्रधान ओम प्रकाश, पूर्व युवक मंडल प्रधान ओमकार सिंह भाऊ ठाकरे, महिला मंडल नसधरा की प्रधान विमला देवी, महिला मंडल खील की प्रधान रोशनी देवी, महिला मंडल झकडाहन की प्रधान और सदस्यों, दिव्य शक्ति युवक मंडल के प्रधान दीनानाथ, युवा मोर्चा के प्रधान चुनी लाल, ज्ञान विज्ञान समिति के प्रधान चमन लाल, नसधरा निवासी लेखराज, रमेश चंद, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह, जैदेव, अच्छर सिंह, मियां प्रताप सिंह, जनाहन के ललित कुमार, जसवंत, लागधार से ज्योति प्रकाश, चंद्र सिंह, देवी सिंह, खजाना राम, थरकी के अच्छर सिंह, गिरधारी लाल, झनड के कांग्रेस के पूर्व महासचिव बीर सिंह भारती, संतोष कुमार, अनुप कुमार, तीर्थ राज, कुफरी के राजू राम, नीलमणी, राम लाल और गोविंद राम ने बधाई दी है।

Tuesday 25 December 2012

जोगिन्द्रनगर के चौंतडा में दलित का मकान जेसीबी से उखाडा


मंडी। जोगिन्द्रनगर के लोअर चौंतडा में एक दलित गरीब के आशियाने को जेसीबी से उखाड देने का मामला सामने आया है। वहीं पर जेसीबी से किये जा रहे निर्माण कार्य से दलित परिवारों की चारदिवारी और आईपीएच विभाग की पाईपें भी उखड गई हैं। स्थानिय वासियों ने इसकी सूचना घट्टा चौकी को दी है। जानकारी के अनुसार लोअर चौंतडा के एक स्थानिय वासी ने मकान बनानेे के लिए दलित परिवार से संबंध रखने वाले अमरजीत को एक कमरे की जमीन दी थी। जिसमें वह अपने परिवार सहित रह रहे थे। लेकिन इसी बीच जमीन के मालिक ने संतोषगढ ऊना के रहने वाले एक व्यक्ति को यह जमीन बेच दी। जमीन के उक्त खरीदार नेे मंगलवार को जेसीबी लगाकर अमरजीत का मकान उखाड दिया गया है। जिससे अमरजीत का परिवार सडक पर रहने को मजबूर हो गया है। इतना ही नहीं निर्माण कार्य के कारण साथ लगते अनुसूचित जाति के परिवारों की चारदिवारी को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं पर जेसीबी से इन परिवारों को पेयजल आपूर्ती करने वाली पानी की पाईपें भी टुट गई हैं। जिससे लोगों की पेयजल आपूर्ती बाधित हो गई है। इधर, इस घटना की सूचना अमरजीत ने घट्टा पुलिस चौकी को दी है। वहीं पर स्थानिय निवासियों ने बताया कि इससे पहले भी इस निर्माण कार्य के चलते पानी की पाईपें उखाड दी गई थी। आईपीएच विभाग ने अभी दो दिन पूर्व ही इन पाईपों को ठीक करवाया था। लेकिन मंगलवार को इन्हे फिर से उखाड दिया गया है। इधर, जोगिन्द्रनगर थाना के अंतर्गत घट्टा पुलिस चौकी में संपर्क करने पर वहां तैनात कर्मियों ने अमरजीत की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि मौका का निरिक्षण करने के लिए पुलिस का दल रवाना किया जा रहा है।

श्रमिकों को दी कानून की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किए जा रहे श्रमिक जागरूकता शिविरों के तहत सोमवार को गुटकर स्थित कंपीटैंट मोटरस में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने श्रमिकों को संबोधित करते हुए श्रम कानूनों के बारे में जानकारी बांटी। उन्होने कहा कि कानून ने मजदूरों की सेवा के दौरान होने वाले विवादों और नियोक्ता व श्रमिक के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित अन्य प्रावधान किये गए हैं। उसी तरह से असंगठित श्रमिकों और महिला श्रमिकों की सुविधाओं के लिए कानून के तहत विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान किये गए हैं। इस मौके पर स्त्रोत व्यक्ति के तौर पर मौजूद अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, वर्कमैन कंपनशेसन, श्रमिक बीमा और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने भी मजदूरों को श्रम कानूनों के बारे में बताया। शिविर में श्रम निरीक्षक भावना शर्मा, विभागिय कर्मचारी तथा कंपीटैंट आटोमोबाईल के श्रमिक मौजूद थे।

डीवाईएफआई ने किया आरएम कार्यालय का घेराव


मंडी। भारत की नौजवान सभा (डीवाईएफआई) ने मंडी-डीडर बस सेवा न चलाने पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का उनके कार्यालय में घेराव किया। बालीचौकी क्षेत्र में थलौट-डीडर सडक का उदघाटन इसी साल विगत 19 जून को किया गया था। लेकिन उदघाटन के बाद से आज तक इस सडक पर बस सेवा शुरू नहीं की गई। हालांकि इस बस सेवा से सात पंचायतों के लोग लाभांवित होंगे और जिला मुखयालय की दूरी करीब 17 किमी कम हो जाएगी। लेकिन बस सेवा शुरू न होने के कारण नौजवान सभा ने 6 दिसंबर को ज्ञापन देकर इसे 23 दिसंबर तक शुरू करने की मांग की थी। लेकिन बस सेवा शुरू न होने पर नौजवान सभा ने सोमवार को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का उनके कार्यालय में घेराव किया। इस दौरान आयोजिन जनसभा को संबोधित करते हुए नौजवान सभा के महेन्द्र राणा ने कहा कि क्षेत्र से सीधे जिला मुखयालय तक पहुंचने के लिए एक भी बस नहीं लगाई गई है। ऐसे में लोगों को सडक होने के बावजूद भी थलौट तक के लिए पैदल सफर करना पड रहा है। नौजवान सभा की बालचौकी इकाई के संयोजक मीर चंद ने कहा कि अगर बस सेवा जल्द शुरू नहीं की गई तो नौजवान आने वाले नये साल में उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। उन्होने कहा कि आंदोलन की रणनिती तय कर ली गई है और पहली जनवरी 2013 से भूख हडताल शुरू कर दी जाएगी। धरना प्रदर्शन में इन्द्र (सुरेन्द्र कुमार), खेम सिंह, राम सिंह, प्रकाश, पूरन चंद, जनकराज, गुरदयाल, ओम प्रकाश सहित सैंकडों नौजवानों ने भाग लिया।

Monday 24 December 2012

उपभोक्ता दिवस पर जाने अधिकार




मंडी। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सोमवार को मंडी के आर्यन बैंग्लों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अमर चंद वर्मा ने की। इस मौके पर संघ के प्रदेश सचिव एडवोकेट रवि राणा ने कहा कि दुनिया के अंदर हर आदमी उपभोक्ता है और वह दिनभर किसी न किसी चीज का उपयोग करता है जो कि उसको उपभोक्ता की श्रेणी में लाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस के दिन हमें इसके प्रचार-प्रसार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर इसे गांव-गांव तक  ले जाना होगा।
इस मौके पर संघ के सदस्य व प्रेस क्लब मंडी के सचिव अधिवक्ता समीर कश्यप ने कहा कि  आज इस निजीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा की आंधी दौड़ चल रही है, ऐसे में आमजन को कंपनियां लालच दे दे कर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उपभोक्ता कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और सही चीज न मिलने पर अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। अखिल भारतीय नौजवान सभा के सदस्य महेंद्र राणा ने कहा कि  गांव के लोग आज भी इस कानून से अनभिज्ञ है उनको चाहे वो दुकानदार हो या मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि  इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का फायदा उठाकर अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं।
हिमाचल उपभोक्ता संघ के उपाध्यक्ष लवण ठाकुर ने कहा कि  आम उपभोक्ता दुकानों में जाकर बिल नहीं मांगता जिसकी वजह से एक  तरफ  तो सरकार को टैक्स के नाम पर चूना लगता है और दूसरी ओर उपभोक्ता को भी नुकसान होता है उपभोक्ताओं को सामान के साथ बिल जरूर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि  बसों में सफर करने वाले यात्री टिकट नहीं लेते और ऐसी दशा में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वह हर्जाने का हकदार नहीं होगा। एडवोकेट सतीश शर्मा ने बताया कि  उपभोक्ता संघ ने राशन के डिपुओं में अगर घटिया सामग्री मिलती है तो ऐसे मामलों को भी उपभोक्ता फोरम में ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि  संघ की अगली बैठक  15 जनवरी को तय की गई है जिसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रदीप शर्मा, पंकज शर्मा और इप्टा के भूपेंद्र कुमार और प्रवेश भी मौजूद थे।

Sunday 23 December 2012

वीरभद्र सिंह को छठी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता का आभारः डोगरा


मंडी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद वीरभद्र सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन कर छठी बार मुखयमंत्री बनाने के लिए जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जानकी दास डोगरा ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, सभी विधायकों और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत ही कांग्रेस को बहुमत मिला है। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा फिर से बहेगी और प्रदेश के संसाधनों को लुट बंद हो जाएगी।

Saturday 22 December 2012

विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी बांटी


मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किये जा रहे श्रमिक जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को सावली खड के औद्योगिक क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होने मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया। उन्होने महिला श्रमिकों को मैैटरनिटी बैनेफिट अधिनियम के तहत महिला कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति के रूप में मौजूद अधिवक्ता तिलक राज पठानिया ने मजदूरों को जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जबकि स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता मनीष कटोच ने मजदूरों को बाल श्रम निरोधक, शिक्षा के अधिकार और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 4 गीतिका कपिला, श्रम अधिकारी भावना शर्मा और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक मौजूद थे।

Friday 21 December 2012

सडक पर पहले फसल बीजी अब डंगे की तैयारी


मंडी। बल्ह क्षेत्र के डोलगी (बाल्ट) गांव में फसल बीज कर सडक रोकने के प्रकरण में उस समय नया मोड आ गया है जब सडक रोकने वालों ने फिर से सडक में पत्थर रख कर मेढ बना दी। जिससे यह सडक अब एक बार फिर से गांव के लोगों की आवाजाही के लिए बंद हो गयी है। स्थानिय वासियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। स्थानिय वासी बृज लाल ने बताया कि डोलगी गांव में आईपीएच की पाईपें बिछाने के लिए जैन इरिगेशन कंपनी ने सडक को निर्माण किया है। इस सडक को बनाने के लिए स्थानिय लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं। लेकिन स्थानिय पंचायत के एक पूर्व प्रधान ने सडक में फसल बोकर इसे बंद कर दिया था। जिससे गांव वासियों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। स्थानिय वासियों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसे बहाल करने की मांग की थी। जिस पर उपमंडाधिकारी के आदेश के तहत सडक पर जेसीबी चलाकर इसे लोगों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से उक्त व्यक्ति ने सडक पर पत्थर रख कर मेंढ बना दी है। जिससे डोलगी गांव के वासियों की आवाजाही फिर से बंद हो गयी है। उन्होने बताया कि इस बारे में ग्रामीणों ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन दिया है। जिस पर उपायुक्त मंडी ने उपमंडलाधिकारी सदर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107,151,133 और 145 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। इधर, उपमंडलाधिकारी सदर राजेश कुमार ने ग्रामिणों को सडक की बहाली जल्द करवाने का आश्वासन दिया है।

विजय वमापा में युवा संसद का गठन


मंडी। विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शुक्रवार को युवा संसद का गठन किया गया। पाठशाला में अंग्रेजी के प्रवक्ता बंसी लाल शर्मा की अध्यक्षता में संसद का गठन किया गया। राजनैतिक शास्त्र की प्रवक्ता डा. मीनाक्षी जोशी ने बताया कि युवा संसद के लिए सुमीत कुमार को प्रधानमंत्री, पंकज गृहमंत्री, विशाल भारती वितमंत्री और विशाल को संसद के अध्यक्ष रूप में चुना गया। उन्होने बताया कि इन पदाधिकारियों को अपने-2 कार्य सुचारू रूप से करने के लिए शपथ दी गई। युवा संसद के गठन में पाठशाला के प्राध्यापक, अध्यापक और छात्र वर्ग ने बढ चढ कर भाग लिया।

Thursday 20 December 2012

वकीलों ने दी मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वीरवार को नेरचौक स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने की। जबकि अधिवक्ता हरित शर्मा और कृष्ण लाल कौंडल बतौर स्त्रोत व्यक्ति शिविर में मौजूद थे। इस अवसर पर अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल ने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होने श्रमिकों को बताया कि असंगठित मजदूर अपना पंजीकरण करवा कर इस अधिनियम के तहत मिलने वाले श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को न्युनतम वेतन अधिनियम और वर्कमैन कंपनशेसन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में निर्माणा धीन मेडिकल कालेज में काम कर रहे श्रमिकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के उदेश्य से इन दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बतौर स्त्रोत व्यक्ति श्रमिकों को उनकी सेवाओं के दौरान लागू होने वाले प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं जिससे श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

Wednesday 19 December 2012

सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने पर हर्जाने के आदेश


मंडी। सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने को सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सोसायटी और ट्रक मालिक को उपभोक्ता के पक्ष में 82,600 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू तहसील के निहाशी (खडीधार) निवासी मैसर्ज जमवाल औरचर्ड के मालिक शक्ति सिंह जमवाल के पक्ष में दि लोअर कुल्लू एंड स्नो वैली ट्रक आपरेटर सोसायटी भुंतर के प्रधान और ट्रक मालिक जिया गांव निवासी सितार अली पुत्र याशिन अली को उक्त राशि का राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता युगल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता फल उत्पादन का कार्य करते हैं। उन्होने 21 अगस्त 2010 को दिल्ली स्थित मैसर्ज जे एफ सी, न्यु आजादपुर सब्जी मंडी को सेब के 118 बक्से भेजने के लिए सोसायटी के पास बुकिंग करवा कर ट्रक में लोड करवाया। सेब के एक बक्से की कीमत उस समय 900 रूपये थी। ट्रक को यह सेब 72 घंटे में दिल्ली पहुंचाने थे। लेकिन यह सेब गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में बचाव पक्ष का कहना था कि उक्त सेब जिस ट्रक में लोड किये गए थे। उसका परमिट सिर्फ हिमाचल का ही था, जिसके कारण ट्रक के सेब कीरतपूर में दशमेश कैरियर के एक अन्य ट्रक में लोड करवाए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि जब सोसायटी को यह मालूम था कि ट्रक का परमिट प्रदेश के बाहर सामान ले जाने का नहीं है तो सेब लोड ही क्यों किये गए। उस पर यह भी साबित न हो सका कि सेब के बक्से अपने गंतव्य तक पहुंच पाए हों। फोरम ने सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने को सोसायटी और ट्रक मालिक की सेवाओं में कमी करार देते हुए सेबों की मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Monday 17 December 2012

दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख ब्याज सहित देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी को पंडोह के बहुचर्चित तिलक राज हत्याकांड के मृतक के उतराधिकारियों के पक्ष में एक लाख रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्योट तहसील के सुराह (नांडी) गांव निवासी कांता देवी विध्वा तिलक राज की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी लिमिटेड की अस्पताल मार्ग मंडी स्थित शाखा को मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार तिलक राज ने सी डी कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के पास बजत खाता खोला था। बैंक ने उन्हे ग्रुप जनता पर्सनल पालिसी के तहत उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। पालिसी अवधी के दौरान ही तिलक राज की हत्या हो गई और उनका शव पंडोह के तीन पीपल के पास ब्यास नदी में एक बोरी में पत्थरों से बंधा हुआ बरामद हुआ था। उपभोक्ता ने कंपनी को इस घटना की सूचना देकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के मुआवजे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि तिलक राज की हत्या की गई है और हत्या दुर्घटना की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल कमीशन ने इसी तरह के मामलों माया देवी बनाम एलआईसी और दया राम बनाम एलआईसी में दी गई व्यवस्था में हत्या के मामलों में भी बीमा राशि अदा करने के आदेश दिये हैं। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

निरंकारी मिशन ने सदगुरू जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया


मंडी। संत निरंकारी मंडल की मंडी शाखा ने नामधारी संस्था के प्रमुख सदगुरू जगजीत सिंह जी महाराज के निधन पर शोक प्रकट किया। स्थानिय ब्रांच के संयोजक प्रो. डी पी पठानिया ने अपने संदेश में कहा कि सदगुरू जगजीत सिंह जी एक अध्यात्मिक गुरू थे और वह सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। निरंकारी मंडल की ओर से एपीआरओ कुममी राम के माध्यम से जारी शोक संदेश में मिशन ने कहा कि गुरू जगजीत सिंह का जीवन प्रेरणामय रहा और समाज को उनके योगदान और शिक्षाओं के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा।

Sunday 16 December 2012

एलआईसी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के तरयांबला (पंडोह) निवासी कर्म सिंह पुत्र लालू राम की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 31 जनवरी 2012 को देय राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2007 को निगम से मार्केट प्लस पालिसी खरीदी थी जो पांच साल बाद 31 जनवरी 2012 को मैच्योर होनी थी। उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2012 को निगम के पास मैच्योरिटी राशि वापिस लौटाने की मांग की। लेकिन निगम के अधिकारियों ने उन्हे कहा कि सरवर काम नहीं कर रहा है इसलिए उन्हे अगले दिन आने को कहा गया। अगले दिन भी उपभोक्ता को उसकी राशि वापिस नहीं लौटाई गई। इस पर उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निगम को कानूनी नोटिस जारी किया। लेकिन निगम की ओर से उन्हे विरोधाभासी जवाब मिले। ऐसे में उपभोक्ता ने निगम की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने निश्चित समय में अपनी राशि लौटाने के लिए आवेदन किया था लेकिन निगम की ओर से राशि लौटाने में देरी करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता की मैच्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

बसें नहीं चली तो होगा आंदोलन


मंडी। सराज क्षेत्र में एक दर्जन सडक़ों पर उदघाटन के बाद बसें नहीं चल रही हैं। बालीचौकी उपतहसील के किसी भी क्षेत्र से जिला मुख्यालय को सीधी बस सेवा नहीं है। क्षेत्र में बसें न चलने से नाराज जनवादी नौजवान सभा ने 24 दिसंबर को आरएम मंडी का घेराव करने का ऐलान किया है। क्षेत्र की कई पंचायतें सड़कें होते हुए भी बस सेवा के इंतजार में है। थलौट-डीडर वाया काऊ पंजाई सडक़ पर निगम की बस सेवा शुरू न हो पाने पर जनवादी नौजवान सभा बालीचौकी इकाई ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नौजवान सभा ने इस मसले पर सराज क्षेत्र में जन संपर्क अभियान छेड़ दिया है। सभा के कार्यकर्ता जत्थों में गांव-गांव जाकर आंदोलन के लिए लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। सभा ने निगम प्रबंधन को बस सेवा चलाने के लिए 23 दिसंबर तक का समय दे रखा है। इससे पहले जनवादी नौजवान सभा ने क्षेत्रीय प्रबंधक मंडी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। नौजवान सभा बालीचौकी इकाई के संयोजक मीर चंद व महेंद्र राणा ने कहा कि उपतहसील की पंचायतों का जिला मुखयालय से कोई सीधा संपर्क नहीं है। डीडर, काऊ, पंजाई थाटा, घन्यार, बूंग और घाट ऐसी पंचायतें हैं जहां बस सिर्फ उदघाटन के दिन ही पहुंची थी उसके बाद कभी भी इन सडक़ों पर बसें नहीं दौड़ी। डीडी सडक़ का उद्घाटन 19 जून 2012 को हुआ था, परंतु आज तक इस सडक़ पर निगम की कोई भी बस सेवा नहीं चलाई गई। इस बस सेवा के चलने से सात पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही जिला मुख्यालय की दूरी 16 किमी कम हो जाएगी। सभा पदाधिकारियों का कहना है कि इस सडक़ पर एक निजी बस शाम के समय चलती है। सभा की मांग है कि निगम की बस सेवा इस रूट पर जिला मुख्यालय से शाम को 4 बजे तथा डीडर से सुबह 6 बजे चलाई जाए। मंडी के आरएम रघुवीर सिंह ने बताया कि इस बारे में मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया है। बस उपलब्ध होती है तो रूट पर भेज दी जाएगी।

एक दशक में भी पूरा न हो पाया दो पंचायतों को जोडने वाला पुल


मंडी। बल्ह क्षेत्र की दो पंचायतों को जोडने वाला पुल पिछले एक दशक में पूरा नहीं हो पाया है। जिससे लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड रहा है। स्थानिय वासियों ने पुल को बनाने के लिए उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। स्थानिय निवासी रविन्द्र कुमार, कर्म सिंह, योगेश कुमार, लाभ सिंह, सवारू राम और रामू ने बताया कि करीब दस साल पहले बल्ह क्षेत्र की दो पंचायतों पैडी और रंधाडा को जोडने के लिए पंचायत के माध्यम से रती खडड पर एक पूल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। निर्माण कार्य की जगह को लेकर भी स्थानिय लोगों ने एजराज जताया था क्योंकि जिस जगह पर यह पुल का कार्य शुरू हो रहा था वहां से केवल दो परिवारों को ही इसका फायदा मिलना था। स्थानिय वासियों ने बताया कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है और इसे आधा अधूरा ही झोड दिया गया है। जिससे आए दिन पुल से गुजरने वालों को हादसों का शिकार होना पड रहा है। अभी हाल ही में पुल की रेलिंग न होने के कारण स्थानिय वासी रविन्द्र कुमार बुरी तरह से घायल हो गया था। उन्होने बताया कि इस पुल को हरिजन बस्ती सकडोहल के लिए बनाया गया है। स्थानिय वासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मौकास्थल का निरिक्षण करने और आधे अधूरे पडे पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। इधर, उपमंडलाधिकारी सदर राजेश कुमार ने बीडीओ बल्ह को निर्देश देकर लंबित पडे कार्य पर खर्च होने वाली राशि का अनुमान तैयार करने के लिए कहा है। वहीं पर जिला कल्याण अधिकारी को भी इस बारे में अपनी रिर्पोट देने के लिए कहा गया है कि क्या यह गांव अनुसूचित गांवों की श्रेणी में दर्ज है या नहीं। उन्होने दोनों विभागों को इस मामले में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

Friday 14 December 2012

रिलायंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये ब्याज सहित देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्चोट तहसील के सरोआ गांव निवासी देविन्द्र कुमार पुत्र श्याम सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत दर सहित करने का आदेश दिया। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन खयोगी (सरोआ) के पास दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उपभोक्ता के कंपनी को घटना की सूचना देने पर कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन किया था। बीमा कंपनी के कहने पर उपभोक्ता ने वाहन की मुरममत करवाने के बाद उन्हे मुरममत में खर्च हुई राशि से संबंधित बिल और अन्य दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता को एक पत्र जारी करके बीमा की पिछली कंपनी आदि के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि उपभोक्ता ने यह जानकारी भी कंपनी को मुहैया करवा दी। लेकिन उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा तय नहीं किया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

नामधारी पंथ के प्रमुख जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया


मंडी। नामधारी पंथ के प्रमुख जगजीत सिंह के निधन पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुखयमंत्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद वीरभद्र सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक अनिल शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमित पाल सिंह, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा तथा मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता तरूण पाठक ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

Thursday 13 December 2012

घनू की पीटाई मामले में एसडीएम गोहर ने किया हेडमास्टर को तलब


मंडी। सराज क्षेत्र के भाटकीधार स्कूल में विगत 23 नवंबर को नौंवी के छात्र घनु की पीटाई मामले में आरोपी शिक्षक पर गाज गिरना तय है। जिले में जूविनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत शिक्षक द्वारा छात्र के उत्पीडऩ करने के अपनी तरह के पहले मामले में देर से ही सही परंतु प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीसी मंडी ने एसडीएम गोहर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने मामले की जांच शुरु करते हुए मामले के शिकायतकर्ता लवण ठाकुर, घनु के परिजनों और आरोपी शिक्षक को गोहर बुलाया है। घनु की पीटाई में आरोपी हेडमास्टर रामस्वरू प वीरवार को एसडीएम कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर एसडीएम ने 3 जनवरी को पेश होने के सममन जारी कर दिए हैं, हालांकि घनु के पिता मंगलु राम एसडीएम कोर्ट में हाजिर हुए। गौरतलब है कि 23 नवंबर को भाटकीधार हाई स्कूल में हेडमास्टर की पीटाई के बाद घनु को करीब दो सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मंडी और सुंदरनगर के अस्पतालों में धक्के खाने के बाद उसे आईजीएमसी अस्पताल शिमला रैफर किया गया। वहां डाक्टरों ने घनु को डेढ़ से दो माह तक आराम करने को कहा है। हाईस्कूल में हुए इस प्रकरण में छात्र की पीटाई के आरोपी शिक्षक पर पुलिस पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ गोहर थाना में आईपीसी की धारा 323,342,352 और जूविनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज कर चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर ने बताया कि स्कूल में हुए इस प्रकरण पर सामाजिक संगठनों और मीडिया की सक्रियता के चलते ही शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हो सका है। आरोपी शिक्षक ने तो छात्र के पिता पर मामले को रफा दफा करने का दवाब बनाते हुए एक लाख रूपया देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान के भीतर शिक्षक का ऐसा कृत्य छात्रों के दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है इसलिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लवण ठाकुर ने कहा कि इस घटना ने बच्चे को झकझोर कर रख दिया है। उसकी पढ़ाई बाधित हो गई है और वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। घनु को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सरकार को शिक्षण संस्थान के भीतर हुई इस घटना के लिए घनु को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई ब्यूरो मंडी घनु को उचित मुआवजा दिलाने के लिए काम करेगा। सीपीआई के संतराम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटना होना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए था जब छात्र ने पीटाई की बात स्वीकारी है तो ऐसे में शिक्षक को अब तक विभाग द्वारा हटा दिया जाना चाहिए था।

Wednesday 12 December 2012

फोरम ने दिये मुरम्मत राशि लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन निर्माता, और वर्कशाप को उपभोक्ता के वाहन की वारंटी अवधी में वसूली गई 22500 रूपये की मुरम्मत राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा वाहन निर्माता और विक्रेता को 1124 रूपये की मुरम्मत राशि उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिये। जबकि निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के बैहना गांव निवासी विमल वालिया पुत्र तोता राम वालिया की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन निर्माता स्वराज माजदा कंपनी चंडीगढ, विक्रेता सावली खडड स्थित मैसर्ज साई मोटोरज और सर्विस सेंटर जिला बिलासपूर के बैरी में स्थित मैसर्ज डीजल बास्च डीजल वर्कशाप के खिलाफ फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से उक्त कंपनी का एक वाहन खरीदा था। लेकिन वाहन को खरीदने के बाद ही इसमें खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता वाहन को विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने उपभोक्ता से खराबी दूर करने के लिए 1124 रूपये की राशि वसूल की। लेकिन खराबी दूर न होने पर उपभोक्ता को वर्कशाप में ले जाने का परामर्श दिया। बिलासपूर स्थित वर्कशाप में भी उपभोक्ता से 22500 रूपये की मुरम्मत राशि वसूली की गई। वारंटी अवधी में उपभोक्ता से वाहन की मुरम्मत के लिए वसूली गई राशि को नहीं लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने निर्माता और वर्कशाप को वसूली गई 22500 रूपये की मुरम्मत राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। जबकि निर्माता और विक्रेता को 1124 रूपये की मुरममत राशि उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Tuesday 11 December 2012

मोबाईल मांग कर भाग गया चोर..


मंडी। स्टेट बैंक के नीचे स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को मोबाईल स्नैचिंग का एक मामला सामने आया है। इस घटना का शिकार जिला एवं सत्र न्यायलय के सिविल नाजिर एकाउंटस कश्मीर सिंह हुए हैं। पुलिस ने घटना की रिर्पोट दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जानकारी के अनुसार कश्मीर सिंह लंच ब्रेक के दौरान अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ स्टेट बैंक के नीचे स्थित सब्जी मंडी में छुना चाय कैंटीन में चाय पीने गए हुए थे। इसी दौरान दो लडके वहां पर आए और अपना मोबाईल दिखा कर उन्हे कहा कि उनके मोबाईल में पैसे नहीं हैं इसलिए क्या आप अपने मोबाईल से एक काल करना देगें। जिस पर कश्मीर सिंह ने अपना मोबाईल उन्हे काल करने के लिए दिया। इसी बीच दोनों लडके मोबाईल फोन लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। हालांकि कश्मीर सिंह ने फोन पर काल करनी चाही लेकिन उन लडकों ने फोन बंद कर दिया। ऐसे में कश्मीर सिंह ने शहरी चौकी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई। शहरी चौकी प्रभारी चेत सिंह भंगालिया को संपर्क करने पर उन्होने मोबाईल स्नैचिंग की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस बारे मेंकश्मीर सिंह की शिकायत मिली है। उन्होने बताया कि इस मामले में कार्यवाही की जा रही है।

आईसीआईसीआई बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। बैंक के उचित सेवाएं मुहैया न करवाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के कांगरू (बग्गी) निवासी राम दिता पुत्र सिधु राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता का उक्त बैंक में खाता है। उपभोक्ता ने बैंक के पास दो चैक भुगतान के लिए लगाए थे। लेकिन उन्हे चैकों के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। जिस पर उपभोक्ता ने बैंक की स्थानिय इकाई को संपर्क किया। उपभोक्ता को बैंक की ओर से बताया गया कि जल्द ही उनके चैकों को लौटा दिया जाएगा। इसके बाद बैंक ने उन्हे पत्र जारी करके सूचित किया कि उनके चैक गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुम हो गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी करके बैंक की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंकर से उचित सेवाओं की उम्मीद की जाती है लेकिन इस मामले में बैंक की सेवा नदारद रही। जिसके कारण उपभोक्ता को मानसिक यंत्रणा, परेशानी और असुविधा का सामना करना पडा। ऐसे में फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी को देखते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

Monday 10 December 2012

वीरभद्र सिंह छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगेः तरूण पाठक


मंडी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के सघन चुनाव प्रचार के कारण ही प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता तरूण पाठक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के सपने तभी चकनाचूर हो गए थे जब वीरभद्र सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष बनकर कांग्रेस की कमान ली थी। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह जो वायदा करते हैं उसे हर सूरत में पूरा करते हैं और इसी वजह से प्रदेश के लोग उन्हे सर- आंखों पर बिढाते हैं। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की राजनीति के स्वर्णीम 50 सालों की साफ सुथरी छवि का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रदेश की आधी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर चुके हैं। जबकि भागौलिक दृष्टि से वह प्रदेश के लगभग तीन चौथाई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो यह साबित करता है कि वह प्रदेश की तीन चौथाई जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हैं। वीरभद्र सिंह ने अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में बडी चुनावी रैलियां की जबकि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक दिन भी नहीं दे पाए। तरूण पाठक ने कहा कि 20 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो परिणाम कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आएगा और कांग्रेस की दो तिहाई से सरकार बनेगी। उन्होने कहा कि जनता के आर्शीवाद से वीरभद्र सिंह छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।

भान्जी की शादी में मामा की धुनाई


                                                                           मंडी।
थुनाग तहसील के दुर्गम क्षेत्र भराड़ गांव में रविवार रात को भान्जी की शादी में शामिल होने आए दुल्हन के मामा की पीटाई होने का मामला आया है। एडिशनल एसपी आरएस जमवाल के पास शिकायत लेकर पहुंचे गांव पूर्ण चंद पुत्र लाल दास कलछांव डाकघर चियूणी के निवासी ने बताया कि रविवार को वह अपनी भान्जी उमा की शादी में भराड़ गांव गया हुआ था। रात करीब दस बजे पूर्ण चंद व अन्य रिश्तेदार भान्जी के ससुराल में मौजूद थे तो उस वक्त शादी में आए मघीर सिंह, महेशवर और परसराम ने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूर्ण चंद के भाई मोहर सिंह के साथ मारपीट करने लगे। पूर्ण चंद ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्होंने उसे ही पीट डाला। शिकायतकर्ता पूर्ण चंद ने बताया कि वह उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और गहरी खाई में फैंकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच शादी में आए अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। मारपीट के बाद आरोपियों ने पूर्ण चंद व उसके भाई मोहर सिंह को गांव छोडक़र जाने को कहा। दोनो भाई अपनी जान बचाकर भागे। एएसपी मंडी आरएस जमवाल ने बताया कि पीडि़त का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है और गोहर थाना को मामले की तफ्तीश के आदेश दे दिए गए हैं।

Friday 7 December 2012

विधिक प्राधिकरण ने जन संवाद में दी छात्रों को कर्तव्यों की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पडल के गुरू गोविंद सिंह पाठशाला में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जन संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने छात्रों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होने अपने संबोधन में कहा कि इन प्रावधानों के तहत संविधान का सममान करने, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का आदर करने, देश की संप्रभुता की रक्षा करने, भाईचारे की भावना रखने, स्मारकों को संरक्षित रखने, पर्यावरण को बचाने, वैज्ञानिक सोच बनाने, सरकारी संपती की रक्षा करने और सामुहिकता की भावना बनाने के बारे में जानकारी बांटी। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला ने वर्ष 2002 में हुए संशोधन के तहत शिक्षा के कानून को कर्तव्यों में शामिल करने के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस संशोधन से नागरिकों का यह कर्तव्य बन गया है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान करें। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता समीर कश्यप ने भी छात्रों को कर्तव्यों के बारे में बताया। पाठशाला की मुख्य अध्यापिका ने छात्रों को कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पाठशाला का स्टाफ और छात्र मौजूद थे।

Sunday 2 December 2012

बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय का 15000 रूपये मुआवजा देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय की 15000 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना औप 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के झलवाण (जलपेहड) गांव निवासी प्रेम पाल सिंह पुत्र हरि सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए न्यु इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता अभिषेक पाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही उपभोक्ता की गाय की मृत्यु हो गयी। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजा अदा करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने गाय का मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि बीमा किए गए पशु की मृत्यु नहीं हुई थी। क्योंकि गाय के कान में लगा हुआ टैग बीमा किए गए पशु से मेल नहीं खाता था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किये गए रिकार्ड और विश्वसनीय रूप से साक्ष्यों से जाहिर होता है कि बीमाकृत गाय की ही मृत्यु हुई थी। बीमा प्रमाण पत्र में गाय का रंग सफेद और काला बताया गया है। जो मृत गाय के फोटो के साथ मेल खाता है। इसके अलावा गाय का पोस्ट मार्टम करने वाले पशु चिकित्सक ने भी गाय के कान में लगे टैग नंबर के आधार पर बीमाकृत गाय की पहचान की थी। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Saturday 1 December 2012

आटा चक्की विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10985 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने आटा चक्की निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 7485 रूपये की राशि एक माह में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर निवासी महिन्द्र सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र कुंदन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए लुधियाना स्थित मैसर्ज कपूर मिल जनरल स्टोर के मालिक स्वराज कुमार को उक्त राशि उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिये। इस राशि में से 1400 रूपये की रिपेयर राशि, 4085 रूपये अधिक वसूली गई राशि और 2000 रूपये इसे ठीक कराने के लिए ले जाने में हुए खर्चे के रूप में अदा करने होंगे। अधिवक्ता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार निर्माता के प्रतिनिधि ने उपभोक्ता से संपर्क करके उन्हे आटा चक्की खरीदने के लिए संपर्क किया। जिस पर उपभोक्ता ने आटा चक्की खरीदने के लिए 9360 रूपये की राशि विक्रेता के पक्ष में अदा किये। लेकिन उपभोक्ता को उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हे उस मॉडल की चक्की नहीं दी गई जिसके लिए उन्होने राशि अदा की थी। निर्माता की भेजी हुई चक्की ने मात्र 5-7 मिनट ही काम किया। इसके बाद इसमें खराबी आ गई। ऐसे में उपभोक्ता ने निर्माता से संपर्क किया तो उन्हे चक्की को ठीक करने के लिये लुधियाना लाने के लिए कहा गया। उपभोक्ता ने चक्की को लुधियाना पहुंचाया तो उनके अभद्र व्यवहार किया गया और यह चक्की उन्हे दो महिने के बाद रिपेयर करके लौटायी गई। निर्माता ने रिपेयर करने के लिए उपभोक्ता से 1400 रूपये की राशि भी वसूली। फोरम में सुनवाई के दौरान निर्माता के कार्यवाही में भाग न लेने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि रिपेयर की राशि वसूलना, चक्की की ज्यादा कीमत वसूलना और इसे लुधियाना में ठीक करना निर्माता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उक्त राशि एक माह में अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Wednesday 28 November 2012

हैडमास्टर की पिटाई से छठे दिन भी बिस्तर से नहीं उठ सका घनू



मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार हाई स्कूल के हैडमास्टर की मार से घायल नवीं कक्षा का छात्र घनू घटना के 6 दिन बाद भी बिस्तर से नहीं उठ पाया है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपाचाराधीन धनू का बुधवार को दूसरी बार सिटी स्कैन करवाया गया। इससे पहले मंगलवार को भी घनू का सिटी स्कैन करवाया गया था। जिसकी रिपोर्ट में घनू की पीठ पर मारपीट के निशान मिले थे और रीढ की हड्डी से साथ लगती नस भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जिसके कारण घनू अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। अभी तक बुधवार को करवाए गये सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है जिसके कारण घनू को अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। इधर, सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन पर घनू के उपचार में अनावश्यक देरी करने पर कडा एतराज जताया है। उन्होने कहा कि प्रशासन घनू के उपचार में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होने कहा कि चार दिन तक कोई एक्सरे और सिटी स्कैन नहीं करवाया गया। उन्होने इस प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायलय के मुखय न्यायधीश, मुखयमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर उक्त शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने और मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। वहीं पर सीपीआई सराज के सचिव संत राम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि घनू छ दिन से अस्पताल में भर्ती है और आरोपी शिक्षक मजे से घूम रहा है। उन्होने आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफतारी के आदेश दिये हैं।

फसल बोकर सडक रोकने पर उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन


मंडी। सदर उपमंडल के डोलगी (बाल्ट) गांव में सडक पर फसल बो कर इसे रोक देने पर गांववासियों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा हैं। जिस पर उपमंडलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसीलदार सदर को तत्काल कार्यवाही करते हुए 5 दिनों में अपनी रिर्पोट पेश करने के आदेश दिये हैं। डोलगी गांव निवासी बृज लाल ने बताया कि बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोयरा में सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग ने सिंचाई सुविधा के लिए जमीन के नीचे पाईपें बिछा रखी हैं। इस जमीन के उपर जैन इरिगेशन कंपनी लिमिटेड ने कार्य की सुविधा के लिए सडक बनाई हुई है। यह सडक सोयरा से शुरू होकर डोलगी गांव में मैसहडी खड्ड तक जाती है। उन्होने बताया कि सडक के निकलने से करीब 20 परिवार लाभांवित हुए हैं। सडक बनाने के लिए गांव वासियों ने अपनी जमीनें दी हैं और इसके बदले में राशि भी प्राप्त की है। लेकिन डोलगी के एक स्थानिय निवासी ने सडक के उपर फसल बीज दी है और सडक को रोक दिया है। सडक के रूक जाने से लोगों को बाधा हो गई है। ऐसे में उन्होने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। इधर, उपमंडलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसीलदार सदर और बल्ह थाना प्रभारी को पत्र जारी करके इस मामले में तत्काल कार्यवाही करके 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं।

अधिवक्ता पढा रहे स्कूली छात्रों को कानून का पाठ


मंडी। इन दिनों जिला एवं सत्र न्यायलय के अधिवक्ता स्कूली छात्रों को कानूनी शिक्षा का पाठ पढा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पाठशालाओं में अधिवक्ताओं की नियुक्ति करके कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता राजकुमार शर्मा, देविन्द्र शर्मा और खेम राज ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाईं, पनारसा और पंडोह में नवीं कक्षा को छात्रों को कानून की शिक्षा दी। अधिवक्ता देविन्द्र शर्मा ने रैगिंग, बाल विवाह, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना के अधिकार के बारे में छात्रों को जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता खेम राज ने भारतीय संविधान के बारे में बताया। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने घरेलू हिंसा, महिला आयोग और बाल श्रम के बारे में छात्रों को कानूनी जानकारी बांटी। अधिवक्ताओं ने बताया कि छात्रों ने कानून की इन कक्षाओं में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं पर पाठशाला की स्टाफ की ओर से उन्हे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला विधिक प्राधिकरण की ओर अधिवक्ताओं के पैनल को विभिन्न पाठशालाओं में छात्रों को कानूनी शिक्षा से अवगत करवाने के तैनात किया गया है।

Tuesday 27 November 2012

हेडमास्टर के खिलाफ जूविनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज


हेडमास्टर के खिलाफ जूविनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज 
शिक्षा विभाग करेगा भाटकीधार स्कूल के प्रकरण की जांच
 - आरोपी हेडमास्टर पुलिस गिरफ्त से बाहर 
- चार दिन बाद हुआ घायल छात्र घनु राम का में सिटी स्कैन 
मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल भाटकीधार में छात्र से मारपीट के मामले में चार दिन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हेडमास्टर के खिलाफ इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पीडित छात्र के पिता मंगलू राम ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलू राम के अनुसार भाटकीधार हाई स्कूल में पढने वाला छात्र घनु राम 23 नवंबर को पाठशाला गया था। प्रार्थना के बाद घनू को उसके अध्यापकों ने परिसर की सफाई करने को कहा। घनु परिसर में पडे एक बडे पत्थर को नहीं उठा सका। जिस पर पाठशाला के मुखय अध्यापक ने घनु को लात मुक्कों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। जिससे घनु पाठशाला में ही अचेत हो कर गिर गया। इसी बीच एक दुकानदार ने घनु की मदद की और इसे उपचार के लिए ले नजदीकी पैरामेडिकल के पास ले जाया गया। जिसके बाद घनु को पीएचसी थुनाग ले जाया गया। लेकिन चिकित्सक न होने के कारण उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को रेफर कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रकरण में भादंस की धारा 342, 323, 352 और जुविनाईल एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होने बताया कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 चार दिन बाद हुआ सिटी स्कैन 
मंडी जोनल अस्पताल में उपचाराधीन घनु के इलाज में कोताही बरते जाने का आरोप लगाते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट लवण ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को हुए हादसे के बाद अभी तक घायल छात्र का सही इलाज नहीं हो रहा है। घटना के चार दिन बाद अस्पताल में उसका सिटी स्कैन करवाया जो इस बात को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि घनु की हालत में कोई सुधार नहीं हो हुआ है और वह खाना भी नहीं खा रहा है। अभी घनु को गलूकोज चढ़ाया जा रहा है जबकि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।
 शिक्षक पर होगी कार्रवाई 
मंडी कार्यालय स्थित शिक्षा विभाग की उपनिदेशक अनीता धीमान ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच में अगर आरोप साबित होते हैं तो शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Monday 26 November 2012

हैड मास्टर ने की छात्र की पिटाई


मंडी। सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार हाई स्कूल में हैड मास्टर की कथित पिटाई प्रकरण में पीडित छात्र के पिता मंगलू राम ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर को शिकायत देकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ कडी कार्यवाही की मांग की है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक दुल्लर ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होने बताया कि इस बारे में पीडित छात्र की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि भाटकीधार हाई स्कूल में पढने वाला छात्र घनू राम 23 नवंबर को पाठशाला गया था। प्रार्थना के बाद घनू को उसके अध्यापकों ने परिसर की सफाई करने को कहा। घनू परिसर में पडे एक बडे पत्थर को नहीं उठा सका। जिस पर पाठशाला के मुखय अध्यापक ने घनू को लात मुक्कों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। जिससे घनू पाठशाला में ही अचेत हो कर गिर गया। इसी बीच एक दुकानदार रामजी लाला ने घनू की मदद की और इसे उपचार के लिए ले नजदीकी पैरामेडिकल के पास ले जाया गया। जिसके बाद घनू को पीएचसी थुनाग ले जाया गया। लेकिन चिकित्सक न होने के कारण उसे मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल को रेफर कर दिया गया। घनू का उपचार मंडी अस्पताल में अभी भी जारी है। जबकि परिजनों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की गुहार लगाई है।

Saturday 24 November 2012

उपायुक्त से अनाधिकृत पार्किंग हटाने की मांग


मंडी। शहर की सेरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में अनाधिकृत पार्किंग की शिकायत उपायुक्त मंडी को की गई है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एडीएम मंडी ने इस पार्किंग को हटाने की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। आरटीआई ब्युरो के सदस्य लवण ठाकुर ने उपायुक्त मंडी को शिकायत की है कि सेरी बाजार क्षेत्र की रिटेल सब्जी मंडी में सडक पर एक नीले रंग की मारूती कार पिछले लंबे अरसे से पार्क की जा रही है। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सडक की अधिकतम जगह को नगर परिषद सब्जी बेचने वालों को तहबाजारी के तहत दी गई है। लेकिन इसी सडक पर पार्क कार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वाहन पार्क किये गए क्षेत्र को अगर नगर परिषद तहबाजारी पर देती तो इससे 5000 रूपये प्रति माह की आमदनी हो सकती है। यह वाहन यहां पर पिछले करीब 20 सालों से पार्क किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस अनाधिकृत पार्किंग के बारे में आंखें मुंदे हुए है। उन्होने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसा लगता है कि कार मालिक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके कारण यह कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उन्होने मांग की है कि इस अनाधिकृत पार्किंग को तुरंत हटाया जाए जिससे सब्जी मंडी, स्टेट बैंक और नगर परिषद कार्यालय की ओर जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पडे। इधर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने शहरी चौकी पुलिस को तुरंत इस अनाधिकृत पार्किंग हटाने के आदेश दिये हैं।

Friday 23 November 2012

मराथु और जनेड पंचायतों के आधा दर्जन गांव टेलीफोन सुविधा से वंचित


मंडी। सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मराथु और जनेड में टैलिफोन विभाग की लाईन टूट जाने के कारण पिछले करीब एक माह से आधा दर्जन से भी अधिक गांव लैंड लाईन सुविधा से वंचित हैं। जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस बारे में ग्राम पंचायत मराथु के प्रधान पवन कुमार, जनेड पंचायत की प्रधान जुध्या देवी, बीडीसी सदस्य जयवंती, पूर्व बीडीसी सदस्य दुर्गा सिंह, रमेश कुमार, ललित कुमार, भुपेन्द्र ठाकुर, दलेर सिंह, गिरधारी लाल, फांदी राम, मानसिंह, जटिया राम, बीरी सिंह, सुरेश कुमार, नरेन्द्र कुमार और जीवन लाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधीमंडल ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। स्थानिय निवासियों के अनुसार गांव में सडक निर्माण के दौरान टैलीफोन विभाग की तारें टुट गई हैं। जिससे जनेड पंचायत के पपलेहडा, सीरम, मैहता धार और मराथु पंचायत के ननावां अपर, लोअर और बटयाना गांव दूरसंचार सुविधा से कट गए हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार दूरसंचार सुविधा से कट जाने के कारण लोगों को विशेषकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड रहा है। उन्होने बताया कि इन गांवों में अभी भी लैंड लाईन पर लोगों की निर्भरता है तथा मोबाईल का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। स्थानिय निवासियों ने उपायुक्त मंडी से दूरसंचार विभाग की रंधाडा एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों में खराब पडी टैलीफोन लाईन को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है।

Thursday 22 November 2012

डीएफओ करसोग से मारपीट मामले में 13 आरोपियों को 3-3 साल की कारावास 1,17,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। वनमंडलाधिकारी करसोग के कार्यालय में प्रवेश करके उनसे मारपीट करने और संपती का नुकसान करने के 13 आरोपियों को अदालत ने तीन-2 माह के कठोर कारावास और 1,17,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों से प्राप्त हुई राशि में से एक लाख रूपये की राशि वनमंडलाधिकारी करसोग प्रताप सिंह वर्मा को हर्जाने के रूप में अदा की जाएगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी करसोग सुर्य प्रकाश के न्यायलय ने इस मामले के आरोपी मेघ सिंह, बोध राज, चुनी लाल, सरन दास, मोहिन्द्र लाल, हरबर सिंंह, निर्मल कुमार, कमला देवी, मोती राम, तेज राम वर्मा, बालक राम, तारा चंद और नत्था सिंह के खिलाफ भादंस की धारा 147,149,332,353,504,506 और पीडीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग साबित होने पर उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जुलाई 2009 को आरोपी ने मिल कर वनमंडलाधिकारी करसोग प्रताप सिंह वर्मा के कार्यालय में प्रवेश किया और वहां कई अपराध घटित किये। आरोपियों ने वनमंडलाधिकारी के साथ गालीगलौच किया और उन्हे धमकियां देकर डयुटी का निर्वहन करने से रोका। इतना ही नहीं उक्त आरोपियों ने वनमंडलाधिकारी के साथ मारपीट भी की और कार्यालय में सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाया। करसोग थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक शशी कांत ने इस मामले में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपियों से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि में से एक लाख रूपये शिकायतकर्ता डीएफओ प्रताप सिंह वर्मा के पक्ष में अदा किया जाएगा।

चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह की कारावास और 1,15,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायत कर्ता के पक्ष में 1,15,000 रूपये की राशी अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा(बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उपजेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रूपये का चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। लेकिन सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर दो के न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापिस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधी काटने के लिए उपजेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।

Wednesday 21 November 2012

6 ग्राम चरस पकडे जाने पर अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लघु मात्रा की चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर आरोपी को 10 दिनों के साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई। हालांकि आरोपी के जुर्माना राशि अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने कर्नाटक के उडुपी जिला के बिशन गार्डन निवासी डोनावन क्रिश फर्नांडिस पुत्र लुईस फर्नांडिस के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस का दल 9 मई 2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 18 पेडा शनि मंदिर के पास नाका पर तैनात था। इसी दौरान दिल्ली से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस को चैकिंग के लिए रोका गया तो बस में सफर कर रहा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। संदेह होने पर पुलिस दल ने आरोपी की तलाशी ली तो उसकी पेंट से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने चरस बरामद होने का अपराध कबूल कर लिया। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी के प्रति नरम रूख अपनाया जाये। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा कम होने के कारण उसे अदालत उठने तक के कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न भरे जाने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण कारावास भुगतनी थी। लेकिन आरोपी के अदालत उठने तक की सजा काट लेने और जुर्माना राशि अदा कर दिये जाने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

Tuesday 20 November 2012

वकील पढा रहे स्कुलों के छात्रों को कानून का पाठ


मंडी। स्कूलों के छात्र अब कानून का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश के स्कूलों में अब छात्र कानून का सबक पढ़ रहे हैं। मंडी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को जिले के हाईस्कूल बागी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटौला में कानून की कक्षाएं लगाई गई। प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता करन सेन, हितेश बहल और हेमसिंह ठाकुर ने नौंवी कक्षा के छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया। कक्षाओं में अधिवक्ता हितेश बहल ने छात्रों को साइबर क्राइम, ध्रूमपान निषेध, बाल विवाह और एंटी रैगिंग के बारे में छात्रों को अवगत करवाया। अधिवक्ता करन सेन ने घरेलू हिंसा, बाल श्रम,असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और माता-पिता की सुरक्षा एवं भरण पोषण कानून के संबंध में जानकारी दी। अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने कानूनी सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा, सूचना का अधिकार, मनरेगा और मोटर वाहन संबंधी कानून के बारे में पढ़ाया। उन्होनें बताया कि इन कक्षाओं में छात्रों को कानून की बेसिक जानकारी दी जा रही है ताकि भविष्य में उन्हें इसका लाभ मिल सके। स्कूलों में छात्रों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही त्रियांबली, कटींढ़ी, रियागड़ी, नीसो, नसलोह, टीहरी, टांडू और केनवाल स्कूलों में ऐसी कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

रिवालसर में गुरू पदम संभव की प्रतिमा लगाने में धारा 118 का उल्लंघन नहीं


मंडी। धार्मिक त्रिवेणी रिवालसर में बनाई गई गुरू पदम संभव की विशालकाय प्रतिमा के निर्माण में धारा 118 का उल्लंघन नहीं हुआ है। मंडलायुक्त मंडी आर डी नजीम ने इस बहुचर्चित मामले में महत्वपुर्ण फैसला सुनाते हुए निर्माण को उचित ठहराते हुए उपायुक्त मंडी को धारा 118 के तहत दी गई अनुमति में दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं। न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि रिवालसर स्थित जिगर द्रुपक कदियुत संस्था ने रिवालसर में गुरू पदम संभव(दूसरा बुध) की भव्य प्रतिमा बनाने के लिए प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया था। लेकिन सरकार की ओर से धारा 118 के तहत संस्था को भगवान बुध की प्रतिमा बनाने के आदेश दिये थे। रिवालसर निवासी महेन्द्र कुमार ने उपायुक्त को अर्जी दी थी कि संस्था ने रिवालसर में अनुमती का उल्लंघन करते हुए भगवान बुध की जगह गुरू पदम संभव की प्रतिमा बना दी है। जिसके चलते उपायुक्त मंडी ने उपमंडलाधिकारी सदर को इस बारे में जांच के आदेश दिये थे। उपमंडलाधिकारी ने इस बारे में अपनी रिर्पोट में कहा था कि संस्था ने धारा 118 की अनुमती का उल्लंघन किया है। जिसके चलते उपायुक्त न्यायलय ने संस्था को तलब किया था। उपायुक्त न्यायलय ने अपने फैसले में कहा था कि संस्था ने भगवान बुध की जगह गुरू पदम संभव की प्रतिमा बनाकर धारा 118 की अनुमती का उल्लंघन किया है। जिसके चलते उपायुक्त न्यायलय ने अनुमती को वापिस लेने के आदेशों के साथ-2 उपमंडलाधिकारी सदर को प्रतिमा की भूमि वाली जगह को अपने कब्जे में लेने और प्रतिमा वाली जगह के सारे सामान की सूचि तैयार करने के आदेश दिये थे। जिसके चलते संस्था ने उपायुक्त न्यायलय के फैसले की अपील मंडलायुक्त न्यायलय में की थी। संस्था के अधिवक्ता आर के शर्मा के अनुसार इस बारे में आरटीआई के माध्यम से जानकारी से सपष्ट हुआ कि संस्था ने भगवान बुध की प्रतिमा के लिए अनुमति नहीं मांगी थी बल्कि उन्होने गुरू पदम संभव (दूसरा बुध) की प्रतिमा के लिए अनुमति को आवेदन किया था। पदम संभव को बौध धर्म में दूसरा बुध माना जाता है। इधर संपर्क करने पर मंडलायुक्त आर डी नजीम ने फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुमति में जरूरी बदलाव के लिए उपायुक्त को निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि संस्था की ओर से गुरू पदम संभव की प्रतिमा के लिए ही आवेदन किया गया था। लेकिन उन्हे गल्ती से भगवान बुध की प्रतिमा के लिए अनुमती दी गई है।

उपभोक्ता का मोबाईल फोन 30 दिनों में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल फोन निर्माता, विक्रेता और अधिकृत सर्विस सेंटर को उपभोक्ता का सेट 30 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में इसी मॉडल का नया मोबाईल सेट देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के लाग(बीर) निवासी मेहर सिंह पुत्र बीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मैक्स मोबाईल कमयुनिकेशन, विक्रेता इंदिरा मार्केट की शॉप नंबर 147 में स्थित मोहिन्द्र इंडस्ट्रीज और अधिकृत सर्विस सेंटर एशियन कमयुनिकेशन थनेहडा बाजार के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मैक्स कंपनी का मोबाईल खरीदा था। लेकिन मात्र 4 माह में ही सेट में खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में बताया। विक्रेता ने उन्हे 2-3 दिन बाद फोन के बारे में पता करने को कहा। लेकिन उपभोक्ता को 3 माह बाद मोबाईल वापिस सौंपा गया। जब उपभोक्ता ने फोन प्राप्त किया तो भी इसकी खराबी ठीक नहीं हो सकी। जिस पर उपभोक्ता इसे फिर से विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने मोबाईल को सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा। सेंटर में उन्हे एक दिन बाद सेट ले जाने को कहा गया। लेकिन इस बार यह एक महीने के बाद बिना रिपेयर किये वापिस लौटा दिया गया। जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल को ठीक न करने को निर्माता, विक्रेता और सर्विस सेंटर की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने 30 दिनों में उपभोक्ता का सेट निशुल्क ठीक करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Friday 16 November 2012

विक्रेता को मोबाईल सेट 15 दिनों में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल विक्रेता को उपभोक्ता के मोबाईल सेट को 15 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में सेट की कीमत 2200 रूपये 9 प्रतिशत बयाज दर से अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मतेहडी (नबाही) निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लेख राज की शिकायत को उचित मानते हुए सरकाघाट के एसबीआई के नजदीक सथित विक्रेता मैसर्ज भगवती कमयुनिकेशन एंड इलैक्ट्रोनिक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता विकास चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार अगस्त 2011 में उपभोक्ता ने विक्रेता से नोकिया के मॉडल सी-1-01 का सेट खरीदा था। लेकिन अक्तुबर महिने में सेट के डिस्पले सिस्टम में खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्हे चार सप्ताह में इसे ठीक करने की बात कही गई। इसी दौरान जब उपभोक्ता ने विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्हे सेट ठीक होने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता को कानूनी नोटिस जारी करके मोबाईल ठीक करने को कहा। जिसके जवाब में विक्रेता का कहना था कि उपभोक्ता ने ठीक ढंग से मोबाईल का प्रयोग नहीं किया है इसलिए इसे ठीक करने की कीमत अदा करनी होगी। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विक्रेता के कार्यवाही में शामिल न होने के कारण फोरम ने एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। फोरम ने मोबाईल ठीक न करने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए 15 दिनों में सेट ठीक करने के आदेश दिये। वहीं पर सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Thursday 15 November 2012

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के अनालंग(सुधार) निवासी डागी राम पुत्र कानू राम की शिकायत को उचित मानते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत बयाद सहित अदा करने का फैसला सुनाया। फोरम में ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त वाहन 15 दिनों में कंपनी के पास जमा करवाना होगा। ऐसा न होने पर बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,02, 487 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर फोरम ने उपभोक्ता को कंपनी के पास वाहन की रिपेयर संबंधी दस्तावेज सौंपने और कंपनी को 15 दिनों में मुआवजा तय करने के निर्देश दिये थे। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में फिर से शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की राशि की अदायगी बयाज सहित करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

Sunday 11 November 2012

चरस तस्करी करवाने का आरोपी अभियोग साबित न होने पर बरी


मंडी। चरस तस्करी करवाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी पर संदेह से दूर अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने कुल्लु जिला के टापरू बाईं (जलुग्रां) निवासी मोहर सिंह पुत्र बेलू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 29 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 दिसंबर 2009 को औट थाना पुलिस का दल झलोगी के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान एक आरोपी अनुप राम मंडी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो चरस बरामद हुई थी। अनुप राम से पुलिस पुछताछ में उसने बताया था कि यह चरस उसे मोहर सिंह ने मंडी पहुंचाने के लिए दी थी। जिस पर पुलिस ने मोहर सिंह को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समीर कश्यप का इस मामले में कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किये गए साक्ष्यों में विरोधाभास होने से आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित नहीं होता। जिसके कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

तिब्बती नागरिक को ओवर स्टे करने पर 6 माह के कारावास 5000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। विदेशी अधिनियम के तहत निश्चित समय से अधिक भारत में रहने के आरोप में अदालत ने एक तिब्बती नागरिक को 6 माह के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पर अदालत ने जेल अथारिटी को आरोपी को वापिस अपने देश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिये हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने तिब्बत निवासी शेरिंग ढोंडुट पुत्र सीनन डर्गाजल के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य आरक्षी अनिल कुमार ने जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त तिब्बती निवासी के निश्चित समय से अधिक अर्से तक देश में रहने के आरोप में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार तिब्बती निवासी की आर सी 13 अक्तुबर 2011 तक वैध थी। लेकिन जब वह निश्चित समय सीमा के 10 महीने बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। पुलिस ने उसको भारत में ओवर स्टे करने के आरोप में विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। आरोपी तिब्बती नागरिक ने आर सी का नवीनीकरण न करवाने और ओवर स्टे को मानते हुए अपने जुर्म का इकबाल अदालत में कर लिया। जिसके चलते अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ओवर स्टे किया है। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी तिब्बती शरणार्थी है जिसके कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि तिब्बती शरर्णाथी विदेशी अधिनियम के तहत आते हैं इसलिए उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त सजा का फैसला सुनाया। वहीं पर तिब्बती नागरिक को उसके देश वापिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

Friday 9 November 2012

वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लडने से कांग्रेस की लहर चलीः तरूण पाठक


मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता तरूण पाठक ने चुनावों से पहले वीरभद्र सिंह को अध्यक्ष बनाकर प्रदेश में भेजने के लिए राष्ट्रिय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लडने से कांग्रेस के प्रति लहर पैदा हुई। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की साफ सुथरी छवि का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के उममीदवारों को मिला है। वीरभद्र सिंह ने जहां प्रदेश भर में 90 से अधिक चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं उनकी रैलियों में उमडी भीड से जाहिर हुआ है कि जनता में उनका व्यापक जनाधार है। तरूण पाठक ने कहा कि आगामी सरकार वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनेगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा मतदान होने से जाहिर होता है कि हिमाचल की जनता वीरभद्र सिंह का नेतृत्व चाहती है।

जिला न्यायलय में विधिक सेवा दिवस मनाया गया


मंडी। जिला विधिक सेवा कमेटी की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रिय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बार रूम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने की। अपने संबोधन में उन्होने कहा कि विधिक सेवा दिवस के दिन हमें विधिक क्षेत्र में मुंह बाये खडी चुनौतियों पर पार पाने के लिए तैयार होने के संकल्प लेना चाहिए। उन्होने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना और चैक से संबंधित मामलों की बढौतरी के कारण अदालतों में लंबित मामलों की संखया में भारी वृद्धि हुई है। इन मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालतों तथा अन्य वैकल्पिक तरीकों को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने विधिक सेवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ता वर्ग से विधिक सेवा कमेटी के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा योगदान देने का आहवान किया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एस पी परमार ने मुखय अतिथी का स्वागत किया और विधिक सेवा कमेटी का बार रूम में कार्यक्रम में आयोजित करने पर धन्यावाद किया। बार एसोसिएशन के महासचिव ने लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि कार्यक्रम में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा, कोर्ट नंबर चार गीतिका कपिला, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज, नरेन्द्र गुलेरिया और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...