Tuesday, 25 December 2012

श्रमिकों को दी कानून की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किए जा रहे श्रमिक जागरूकता शिविरों के तहत सोमवार को गुटकर स्थित कंपीटैंट मोटरस में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने श्रमिकों को संबोधित करते हुए श्रम कानूनों के बारे में जानकारी बांटी। उन्होने कहा कि कानून ने मजदूरों की सेवा के दौरान होने वाले विवादों और नियोक्ता व श्रमिक के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित अन्य प्रावधान किये गए हैं। उसी तरह से असंगठित श्रमिकों और महिला श्रमिकों की सुविधाओं के लिए कानून के तहत विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान किये गए हैं। इस मौके पर स्त्रोत व्यक्ति के तौर पर मौजूद अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, वर्कमैन कंपनशेसन, श्रमिक बीमा और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने भी मजदूरों को श्रम कानूनों के बारे में बताया। शिविर में श्रम निरीक्षक भावना शर्मा, विभागिय कर्मचारी तथा कंपीटैंट आटोमोबाईल के श्रमिक मौजूद थे।

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