मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने आटा चक्की निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 7485 रूपये की राशि एक माह में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर निवासी महिन्द्र सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र कुंदन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए लुधियाना स्थित मैसर्ज कपूर मिल जनरल स्टोर के मालिक स्वराज कुमार को उक्त राशि उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिये। इस राशि में से 1400 रूपये की रिपेयर राशि, 4085 रूपये अधिक वसूली गई राशि और 2000 रूपये इसे ठीक कराने के लिए ले जाने में हुए खर्चे के रूप में अदा करने होंगे। अधिवक्ता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार निर्माता के प्रतिनिधि ने उपभोक्ता से संपर्क करके उन्हे आटा चक्की खरीदने के लिए संपर्क किया। जिस पर उपभोक्ता ने आटा चक्की खरीदने के लिए 9360 रूपये की राशि विक्रेता के पक्ष में अदा किये। लेकिन उपभोक्ता को उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हे उस मॉडल की चक्की नहीं दी गई जिसके लिए उन्होने राशि अदा की थी। निर्माता की भेजी हुई चक्की ने मात्र 5-7 मिनट ही काम किया। इसके बाद इसमें खराबी आ गई। ऐसे में उपभोक्ता ने निर्माता से संपर्क किया तो उन्हे चक्की को ठीक करने के लिये लुधियाना लाने के लिए कहा गया। उपभोक्ता ने चक्की को लुधियाना पहुंचाया तो उनके अभद्र व्यवहार किया गया और यह चक्की उन्हे दो महिने के बाद रिपेयर करके लौटायी गई। निर्माता ने रिपेयर करने के लिए उपभोक्ता से 1400 रूपये की राशि भी वसूली। फोरम में सुनवाई के दौरान निर्माता के कार्यवाही में भाग न लेने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि रिपेयर की राशि वसूलना, चक्की की ज्यादा कीमत वसूलना और इसे लुधियाना में ठीक करना निर्माता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उक्त राशि एक माह में अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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