Thursday, 20 December 2012

वकीलों ने दी मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वीरवार को नेरचौक स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने की। जबकि अधिवक्ता हरित शर्मा और कृष्ण लाल कौंडल बतौर स्त्रोत व्यक्ति शिविर में मौजूद थे। इस अवसर पर अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल ने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होने श्रमिकों को बताया कि असंगठित मजदूर अपना पंजीकरण करवा कर इस अधिनियम के तहत मिलने वाले श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को न्युनतम वेतन अधिनियम और वर्कमैन कंपनशेसन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में निर्माणा धीन मेडिकल कालेज में काम कर रहे श्रमिकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के उदेश्य से इन दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बतौर स्त्रोत व्यक्ति श्रमिकों को उनकी सेवाओं के दौरान लागू होने वाले प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं जिससे श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

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