Monday 17 December 2012

दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख ब्याज सहित देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी को पंडोह के बहुचर्चित तिलक राज हत्याकांड के मृतक के उतराधिकारियों के पक्ष में एक लाख रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्योट तहसील के सुराह (नांडी) गांव निवासी कांता देवी विध्वा तिलक राज की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी लिमिटेड की अस्पताल मार्ग मंडी स्थित शाखा को मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार तिलक राज ने सी डी कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के पास बजत खाता खोला था। बैंक ने उन्हे ग्रुप जनता पर्सनल पालिसी के तहत उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। पालिसी अवधी के दौरान ही तिलक राज की हत्या हो गई और उनका शव पंडोह के तीन पीपल के पास ब्यास नदी में एक बोरी में पत्थरों से बंधा हुआ बरामद हुआ था। उपभोक्ता ने कंपनी को इस घटना की सूचना देकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के मुआवजे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि तिलक राज की हत्या की गई है और हत्या दुर्घटना की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल कमीशन ने इसी तरह के मामलों माया देवी बनाम एलआईसी और दया राम बनाम एलआईसी में दी गई व्यवस्था में हत्या के मामलों में भी बीमा राशि अदा करने के आदेश दिये हैं। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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