Sunday, 2 December 2012

बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय का 15000 रूपये मुआवजा देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय की 15000 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना औप 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के झलवाण (जलपेहड) गांव निवासी प्रेम पाल सिंह पुत्र हरि सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए न्यु इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता अभिषेक पाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही उपभोक्ता की गाय की मृत्यु हो गयी। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजा अदा करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने गाय का मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि बीमा किए गए पशु की मृत्यु नहीं हुई थी। क्योंकि गाय के कान में लगा हुआ टैग बीमा किए गए पशु से मेल नहीं खाता था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किये गए रिकार्ड और विश्वसनीय रूप से साक्ष्यों से जाहिर होता है कि बीमाकृत गाय की ही मृत्यु हुई थी। बीमा प्रमाण पत्र में गाय का रंग सफेद और काला बताया गया है। जो मृत गाय के फोटो के साथ मेल खाता है। इसके अलावा गाय का पोस्ट मार्टम करने वाले पशु चिकित्सक ने भी गाय के कान में लगे टैग नंबर के आधार पर बीमाकृत गाय की पहचान की थी। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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