Sunday 16 December 2012

एलआईसी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के तरयांबला (पंडोह) निवासी कर्म सिंह पुत्र लालू राम की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 31 जनवरी 2012 को देय राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2007 को निगम से मार्केट प्लस पालिसी खरीदी थी जो पांच साल बाद 31 जनवरी 2012 को मैच्योर होनी थी। उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2012 को निगम के पास मैच्योरिटी राशि वापिस लौटाने की मांग की। लेकिन निगम के अधिकारियों ने उन्हे कहा कि सरवर काम नहीं कर रहा है इसलिए उन्हे अगले दिन आने को कहा गया। अगले दिन भी उपभोक्ता को उसकी राशि वापिस नहीं लौटाई गई। इस पर उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निगम को कानूनी नोटिस जारी किया। लेकिन निगम की ओर से उन्हे विरोधाभासी जवाब मिले। ऐसे में उपभोक्ता ने निगम की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने निश्चित समय में अपनी राशि लौटाने के लिए आवेदन किया था लेकिन निगम की ओर से राशि लौटाने में देरी करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता की मैच्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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