Friday 14 December 2012

रिलायंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये ब्याज सहित देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्चोट तहसील के सरोआ गांव निवासी देविन्द्र कुमार पुत्र श्याम सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत दर सहित करने का आदेश दिया। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन खयोगी (सरोआ) के पास दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उपभोक्ता के कंपनी को घटना की सूचना देने पर कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन किया था। बीमा कंपनी के कहने पर उपभोक्ता ने वाहन की मुरममत करवाने के बाद उन्हे मुरममत में खर्च हुई राशि से संबंधित बिल और अन्य दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता को एक पत्र जारी करके बीमा की पिछली कंपनी आदि के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि उपभोक्ता ने यह जानकारी भी कंपनी को मुहैया करवा दी। लेकिन उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा तय नहीं किया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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