Sunday 31 August 2014

सनोर घाटी में जलौणी गणपति जाग


मंडी। सनोर घाटी में जलौणी गणपति जाग शुक्रवार को धूमधाम से आयोजित हुई। मंदिर के पुजारी सुदामा ने बताया कि घाटी के जला गांव में स्थित जलौणी गणपति मंदिर में वार्षिक होम (जाग) विधिपूर्वक और धूमधाम से आयोजित हुई। जाग में मंडी और कुल्लू जिला के हजारों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर बढ चढ कर भाग लिया। उन्होने बताया कि इस मौके पर सुबह 108 दीपक, धूप, द्रुभा और फलों द्वारा भगवान गणेश की आरती और स्त्रोत किया गया। इसके बाद देवता के रथ की ओर से नवग्रह पूजन किया गया। उन्होने बताया कि सायं छह बजे देवता की शोभायात्रा भंडार से मंदिर तक निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान भजन कीर्तन करते हुए हजारों श्रद्धालु सहित देवता के रथ ने मंदिर में प्रवेश किया। देवता के रथ के पहुंचने पर मंदिर में तीस से पांच दिनों तक सोने वाले व्याधीग्रस्त लोगों के कष्टों का निवारण किया गया। इसके पश्चात सूरज मेहता के दल ने भजन कीर्तन से भगवान गणपति का गुणगान करके माहौल को भक्तिमय बना दिया। रात को 11 से 12 बजे तक देवता के बजंतरियों ने 18 धुनों को बजाकर जाग का आगाज किया। इसके बाद खिणी, कासणा और बागी गांव के लोग मशालों के साथ मंदिर में पहुंचे। रात्रि बारह बजे जाग को प्रज्जवलित किया गया। जाग के दौरान देवता के दोनों गुरों ने देवनृत्य किया। देर रात करीब तीन बजे जाग का समापन हुआ। होम के अगले दिन सुबह देवधुनों के साथ देवता की पूजा अर्चना की गई। जबकि इस अवसर पर दूर-2 से आए श्रद्धालुओं ने गुर के माध्यम के साथ देवता का आर्शीवाद प्राप्त किया।

चैक बाउंस के मामले में एक साल की कैद


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 2,00,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने सदर तहसील के खांदला (कुममी) निवासी रोशन लाल पुत्र मस्त राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर खियुरी अबाल (राजगढ) निवासी रमेश चंद पुत्र कुंदन लाल को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता जी पी गुलेरिया के माध्यम से निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट की धारा 138 के तहत अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश चंद ने अपने मकान के निर्माण का कार्य शुरू किया था। जिसके लिए उन्हे पैसों की जरूरत थी। रमेश चंद ने शिकायतकर्ता रोशन लाल से दो लाख रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। इसके बावजूद भी आरोपी ने राशि अदा नहीं की। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

Friday 29 August 2014

नप हाउस का हो लाईव टेलीकास्ट


मंडी। मनोनीत पार्षद आकाश शर्मा ने मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र प्रेषित करके नगर परिषद के साधारण अधिवेशन की बैठक की रिकार्डिंग लाइव टैलीकास्ट करवा कर कार्यों में पारदर्शिता लाने का आग्रह किया है। उन्होने बताया कि स्थानीय निकायों की गतिविधियों व कार्यप्रणाली को जनमानस तक पहुंचाने के लिए नगर परिषदों के साधारण अधिवेशनों की रिकार्डिंग और लाइव टैलीकास्ट किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि आज के दौर में जहां विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही को लोग लाइव देखते हैं उसी तरह स्थानीय निकायों की बैठक को भी पारदर्शी किया जाए। उन्होने कहा कि पिछली सरकार में अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को सीधे तौर पर चुने जाने से यह निरंकुश हो रहे हैं व पार्षदों के उठाए प्रश्नों में काट छांट करके अपनी शक्तियों का गल्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होने कहा कि साधारण अधिवेशन में बोला कुछ जाता है और लिखाया कुछ और जाता है। उन्होने कहा कि मंडी नगर परिषद के सभी पार्षदों को विश्वास है कि मुखयमंत्री नगर परिषद को पारदर्शी बनाने के लिए उचित कार्यवाही अमल में लाएंगे।

छोटी काशी मे आज स्थापित होंगे गणेश


मंडी। ऐतिहासिक सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव का शुभांरभ उपायुक्त मंडी करेंगे। शुक्रवार सुबह दस बजे उपायुक्त मंडी संदीप कदम सिद्ध गणपति मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वहां पर भगवान गणपति की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करेंगे। इसी के साथ भगवान गणपति के जन्म दिवस (गणेश चतुर्थी) पर 29 अगस्त से 7 सितंबर तक मनाये जाने वाले इस दस दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। महोत्सव के आयोजक मंदिर ट्रस्ट के प्रधान उत्तम चंद सैनी, महासचिव टी सी पटियाल, सलाहकार नारायण दास सैनी, उपप्रधान चंद्रमणी वर्मा देवी-देवता समन्वयक पूर्व विधायक दीना नाथ शास्त्री और मीडिया प्रभारी समीर कश्यप ने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे सिद्ध गणपति पूजन होगा। जबकि सायं 2.30 बजे से 5.30 बजे तक गणपति अथर्वशीर्ष पाठ व सवा लाख जाप होगा। वहीं पर भागवत कथा प्रवक्ता आचार्य पंकज शर्मा की श्रीमद भागवत कथा व भक्तमाल कथा आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि सात सितंबर को सुबह 8 बजे हवन और पाठ होगा। जबकि 11.30 बजे पूर्ण आहुति होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से सांय 4 बजे तक भंडारे के बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान भगवान गणेश की प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा झांकी, कीर्तन, देवी-देवताओं व वाद्य यंत्रों के साथ नगर परिक्रमा करती हुई देव माधव राय मंदिर में पहुंचेगी। माधव राव मंदिर से शोभायात्रा व्यास नदी के किनारे स्थित हनुमान घाट पहुंचेगी। जहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा का व्यास नदी में विर्सजन किया जाएगा।

आरोपियों की रद्द की जाए जमानत


मंडी। ससुरालियों पर प्रताडना का मामला दर्ज होने के बावजूद मारपीट करने पर विवाहिता ने उनकी जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर कहा है कि आरोपियों की ओर से इस मामले के साक्ष्यों को प्रभावित करने और बयान से मुखरने के लिए दबाब बनाने की कोशीश की जा रही है। बल्ह क्षेत्र के कोठी गांव निवासी राजबाला ने बताया कि उनकी शादी साल 2012 में विनोद कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति और ससुराल वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। इन प्रताडनाओं को लेकर उन्होने 6 जुलाई 2014 को आरोपी विनोद कुमार, हेमंत कुमार, गुमती देवी और नित्यानंद के खिलाफ भादंस की धारा 498-ए, 34 व 32 के तहत बल्ह थाना में दर्ज करवाई थी। विवाहिता ने बताया कि इस प्राथमिकी के कारण ही विगत 23 अगस्त को उक्त आरोपियों ने उनसे एक बार फिर से मारपीट की। इस बारे में भी बल्ह थाना पुलिस ने 25 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने यह मारपीट उन्हे प्रभावित करने के लिए की है और उन पर ब्यान से मुखरने के लिए दवाब बनाया जा रहा है। जो अदालत से दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में आरोपियों की जमानत को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इस मारपीट के बाद राजबाला अपने मायके लोहारा आ गई है। उसका कहना है कि एक साल की बेटी और सारा सामान अभी भी ससुराल वालों के पास है। विवाहिता ने जिला पुलिस अधीक्षक से बेटी और सामान ससुराल वालों से दिलवाने की भी प्रार्थना की है।

मारपीट मामले में 9 आरोपियों की सजा बरकरार


मंडी। अदालत ने मारपीट के मामले में 9 आरोपियों की अपील को निरस्त करके उनकी नौ-नौ माह की कारावास की सजा बरकरार रखी है। वहीं पर आरोपियों के खिलाफ नुकीले हथियार से चोट पहुंचाने के अभियोग से धारा 324 के तहत बरी करने के आदेश को भी बरकरार रखा है। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के दोहांदी गांव निवासी शोभा राम, नागचला निवासी लक्ष्मण दास, भागी रथ, चमन लाल, रमेश चंद, शकुंतला देवी, हंसु देवी और कुब्जा देवी पर इकट्ठा होकर मारपीट, गालीगलौच करने और जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में भादंस की धारा 147,148, 323, 504, 506 के तहत क्रमश: छह, नौ, तीन और छह-छह माह की सजा के फैसले को उचित मानते हुए उनकी अपील को खारिज करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। वहीं पर पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण आरोपियों के खिलाफ नुकीले हथियार से वार करने का धारा 324 के तहत साबित न होने के फैसले को भी सत्र न्यायलय ने उचित करार दिया है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायलय ने 4 अक्तूबर 2010 को उक्त धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जबकि भादंस की धारा 324 के तहत नुकीले हथियार से वार करने का अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया था। अपनी सजा के इस फैसले को आरोपियों ने सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से भी इस मामले में भादंस की धारा 324 के तहत आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती के लिए अपील दायर की गई थी। अदालत ने दोनों अपीलों पर सामुहिक फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को बरकरार रखने और धारा 324 के तहत बरी करने के फैसले को अपनी सहमती दी है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार 24 जनवरी 2005 को रात के करीब सवा नौ बजे शिकायतकर्ता भूपिन्द्र शर्मा अपने पिता, भाई और परिवार के सदस्यों के साथ नागचला स्थित अपने घर में थे। इसी दौरान उक्त आरोपी उनके आंगन में आए और उन्हे गालियां और धमकियां देनी शुरू कर दी। जब वह घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उन्हे पकड कर पीटना शुरू कर दिया और जब शिकायतकर्ता ने वहां से भागने की कोशीश की तो आरोपियों ने उसका पीछा करके पकडने के बाद जमीन पर फैंक कर उससे मारपीट की। पिता और भाई के बचाव करने पर आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की। शोरगुल सुनकर खेम सिंह मौका पर आया और उनको आरोपियों के चंगुल से छुडाया। घटना की सूचना मिलने पर बल्ह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ मुखय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग चलाया था।

Wednesday 27 August 2014

छात्रों को दी कानून की जानकारी


मंडी। जिला विधिक सेवा समिती की ओर से पैरा लीगल वालंटियरों ने विभिन्न स्कूलों में छात्रों को कानून की जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन गीतिका कपिला के निर्देशों पर पैरा लीगल वालंटियरों ने बल्ह क्षेत्र के घासणु, गागल और हटगढ़ स्कूल में विभिन्न कानूनों के बारे में छात्रों को अवगत करवाया। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने मूल अधिकार व कर्तव्य, एंटी रैगिंग, घरेलू हिंसा, साईबर क्राईम और पर्यावरण के बारे में छात्रों को जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता हितेश बैहल ने न्याय प्रणाली, बाल श्रम, बाल विवाह, धुम्रपान निषेध और सूचना के अधिकार के बारे में बच्चों को बताया। इस मौके पर स्कलों के शिक्षक भी मौजूद रहे।

भौर में दिनदहाड़े महिला का मकान तोड़कर लूटे 50 हजार


मंडी। सुंदरनगर तहसील के भौर (कनैड) गांव में अदालत के स्थगनादेश के बावजूद एक महिला का मकान दिनदिहाडे तोड दिया गया। मकान तोडने आए लोग इसका मलबा व अन्य सामग्री भी अपने साथ ले गये। यही नहीं मकान में रखा गया सामान और नकदी भी इन लोगों ने लूट ली है। हालांकि महिला ने सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। लेकिन महिला ने इस मामले की निष्पक्ष अधिकारियों से उच्चस्तरीय जांच करवाने और अन्वेषण अधिकारी को बदलने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। तहसील के भरडवाण (कनैड) गांव की नागरू देवी पत्नी सवारू राम ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि बीते कल करीब 11 बजे जब वह भौर गांव में स्थित अपने मकान के टुटे हुए हिस्से को ठीक करवा रही थी तो आरोपी मौका पर आए और पहले उसके साथ डंडों से मारपीट की। इसके बाद उक्त लोगों ने उसके एक पक्के कमरे के मकान को उखाड दिया और इसकी सारी सामग्री गाडी में डाल कर ले गए। यही नहीं आरोपियों ने मकान में रखी चारपाई, बिस्तर, बर्तन और ठेकेदार को देने के लिए रखे 50 हजार रूपये भी लूट लिये। घटना के बाद नागरू देवी घायल अवस्था में सुंदरनगर पुलिस थाना में पहुंची। नागरू देवी ने आरोप लगाया है कि थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर कोई रूचि नहीं दिखाई और करीब अढ़ाई घंटों के बाद उसका मामला साधारण धाराओं के तहत दर्ज किया। जिससे महिला को संदेह है कि पुलिस की आरोपियों से मिलीभगत है। नागरू देवी के अनुसार उसका भौर गांव में तीन कमरों का मकान था। जिनमें से दो कमरे पकी इंटों के और एक कमरा टीन की चादरों से निर्मित किया था। इस मकान में वह करीब तीन सालों से रह रही थी और चाय आदि बेचकर अपना निर्वाह कर रही थी। जबकि आरोपी गण इस जमीन पर अपना हक जमाते हैं। जिसके चलते आरोपियों ने पहले भी 29 नवंबर 2013 को उसके मकान का एक पक्का कमरा और टीन शेड वाला कमरा जेसीबी लगाकर उखाड दिया था। जिस बारे में सुंदरनगर थाना में प्राथमिक भी दर्ज की है। नारदू देवी ने बताया कि आरोपी गणों के उनकी भूमि पर हस्ताक्षेप को रोकने के लिए उन्होने सिविल जज (सीनीयर डिविजन) सुंदरनगर के न्यायलय में दिवानी मुकद्दमा किया है। इस मामले में अदालत ने प्रतिवादियों को इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने और इसकी प्रकृति को न बदलने के आदेश दिये हैं। लेकिन आरोपियों ने यथास्थिति के आदेशों की अवमानना कर बीते कल उनके मकान के बचे हुए एक कमरे को भी उखाड दिया है। महिला का कहना है कि हालांकि पुलिस ने बीते कल के घटनाक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचाने की मंशा से साधारण धाराएं लगाई हैं। उन्होने जिला पुलिस अधीक्षक को इस मामले के अन्वेषण अधिकारी को बदलने और इसकी जांच किसी उच्चस्तरीय निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की मांग की है।

जलौणी गणपति होम 29 को


मंडी। सनोर घाटी का जलौणी गणपति होम 29 अगस्त को आयोजित होगा। जलौणी गणपति के पुजारी शांतीप्रसाद ने बताया कि भगवान गणपति का जन्मदिन हर वर्ष भाद्रपद की शुक्लपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस मौके पर घाटी के जला गांव में गणेश देवता की जाग का आयोजन किया जाता है। इसी दिन पत्थर चौथ भी मनायी जाती है। उन्होने बताया कि पत्थर चौथ भगवान गणेश के चंद्रमा को शाप देने से शुरू हुई है। चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास उड़ाया था। जिस पर गणेश ने चंद्रमा को शाप देकर भूमंडल से हमेशा के लिए अदृश्य कर दिया था। चंद्रमा के क्षमा मांगने पर गणेश ने उन्हे माफ करते हुए कहा था कि जिस दिन उनका जन्मदिवस होगा उस दिन चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। उन्होने बताया कि होम के अवसर पर भजन कीर्तन और देवता की जलेब आयोजित की जाती है। इस बार हिमाचली गायक सूरज मेहता अपने दल के साथ भगवान गणेश का भजन कीर्तन करेंगे। उन्होने सभी भक्त जनों से इस होम में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है।

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...