Saturday, 22 December 2012

विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी बांटी


मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किये जा रहे श्रमिक जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को सावली खड के औद्योगिक क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होने मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया। उन्होने महिला श्रमिकों को मैैटरनिटी बैनेफिट अधिनियम के तहत महिला कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति के रूप में मौजूद अधिवक्ता तिलक राज पठानिया ने मजदूरों को जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जबकि स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता मनीष कटोच ने मजदूरों को बाल श्रम निरोधक, शिक्षा के अधिकार और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 4 गीतिका कपिला, श्रम अधिकारी भावना शर्मा और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक मौजूद थे।

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