Friday, 7 December 2012

विधिक प्राधिकरण ने जन संवाद में दी छात्रों को कर्तव्यों की जानकारी


मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पडल के गुरू गोविंद सिंह पाठशाला में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जन संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने छात्रों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होने अपने संबोधन में कहा कि इन प्रावधानों के तहत संविधान का सममान करने, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का आदर करने, देश की संप्रभुता की रक्षा करने, भाईचारे की भावना रखने, स्मारकों को संरक्षित रखने, पर्यावरण को बचाने, वैज्ञानिक सोच बनाने, सरकारी संपती की रक्षा करने और सामुहिकता की भावना बनाने के बारे में जानकारी बांटी। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला ने वर्ष 2002 में हुए संशोधन के तहत शिक्षा के कानून को कर्तव्यों में शामिल करने के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस संशोधन से नागरिकों का यह कर्तव्य बन गया है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान करें। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता समीर कश्यप ने भी छात्रों को कर्तव्यों के बारे में बताया। पाठशाला की मुख्य अध्यापिका ने छात्रों को कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पाठशाला का स्टाफ और छात्र मौजूद थे।

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