मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल विक्रेता को उपभोक्ता के मोबाईल सेट को 15 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में सेट की कीमत 2200 रूपये 9 प्रतिशत बयाज दर से अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मतेहडी (नबाही) निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लेख राज की शिकायत को उचित मानते हुए सरकाघाट के एसबीआई के नजदीक सथित विक्रेता मैसर्ज भगवती कमयुनिकेशन एंड इलैक्ट्रोनिक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता विकास चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार अगस्त 2011 में उपभोक्ता ने विक्रेता से नोकिया के मॉडल सी-1-01 का सेट खरीदा था। लेकिन अक्तुबर महिने में सेट के डिस्पले सिस्टम में खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्हे चार सप्ताह में इसे ठीक करने की बात कही गई। इसी दौरान जब उपभोक्ता ने विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्हे सेट ठीक होने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता को कानूनी नोटिस जारी करके मोबाईल ठीक करने को कहा। जिसके जवाब में विक्रेता का कहना था कि उपभोक्ता ने ठीक ढंग से मोबाईल का प्रयोग नहीं किया है इसलिए इसे ठीक करने की कीमत अदा करनी होगी। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विक्रेता के कार्यवाही में शामिल न होने के कारण फोरम ने एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। फोरम ने मोबाईल ठीक न करने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए 15 दिनों में सेट ठीक करने के आदेश दिये। वहीं पर सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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