Tuesday 20 November 2012

उपभोक्ता का मोबाईल फोन 30 दिनों में ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल फोन निर्माता, विक्रेता और अधिकृत सर्विस सेंटर को उपभोक्ता का सेट 30 दिनों में निशुल्क ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में इसी मॉडल का नया मोबाईल सेट देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के लाग(बीर) निवासी मेहर सिंह पुत्र बीर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता मैक्स मोबाईल कमयुनिकेशन, विक्रेता इंदिरा मार्केट की शॉप नंबर 147 में स्थित मोहिन्द्र इंडस्ट्रीज और अधिकृत सर्विस सेंटर एशियन कमयुनिकेशन थनेहडा बाजार के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से मैक्स कंपनी का मोबाईल खरीदा था। लेकिन मात्र 4 माह में ही सेट में खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में बताया। विक्रेता ने उन्हे 2-3 दिन बाद फोन के बारे में पता करने को कहा। लेकिन उपभोक्ता को 3 माह बाद मोबाईल वापिस सौंपा गया। जब उपभोक्ता ने फोन प्राप्त किया तो भी इसकी खराबी ठीक नहीं हो सकी। जिस पर उपभोक्ता इसे फिर से विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने मोबाईल को सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा। सेंटर में उन्हे एक दिन बाद सेट ले जाने को कहा गया। लेकिन इस बार यह एक महीने के बाद बिना रिपेयर किये वापिस लौटा दिया गया। जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल को ठीक न करने को निर्माता, विक्रेता और सर्विस सेंटर की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने 30 दिनों में उपभोक्ता का सेट निशुल्क ठीक करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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