मंडी। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायत कर्ता के पक्ष में 1,15,000 रूपये की राशी अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा(बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उपजेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रूपये का चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। लेकिन सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर दो के न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापिस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधी काटने के लिए उपजेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।
Thursday, 22 November 2012
चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह की कारावास और 1,15,000 रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह की कारावास में भेज दिया है। इसके अलावा आरोपी को शिकायत कर्ता के पक्ष में 1,15,000 रूपये की राशी अदा करनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने आरोपी सदर तहसील के सोयरा(बाल्ट) निवासी सरवण कुमार पुत्र चुहरू राम को हिरासत में लेकर तीन माह की सजा काटने के लिए उपजेल मंडी भेज दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी सरवण कुमार ने सदर तहसील के करनेहडा (गलमा) निवासी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गुरदेव शर्मा को उधार चुकाने के लिए एक लाख रूपये का चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता प्रदीप कौशल के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत के आधार पर चलाए गए अभियोग में आरोपी सरवण कुमार को अदालत ने तीन माह के कारावास और 1,15,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायलय में चुनौती दी थी। लेकिन सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने अपील को खारिज करके कोर्ट नंबर दो के न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा था। आरोपी ने इस मामले में न तो अपील की और न ही अदालत के समक्ष सरेंडर किया था। आरोपी ने मंगलवार को अदालत में गैर जमानती वारंट को वापिस लेने की अर्जी दी। अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते उसे सजा की अवधी काटने के लिए उपजेल मंडी में भेजने का आदेश दिया।
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