Wednesday 21 November 2012

6 ग्राम चरस पकडे जाने पर अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। लघु मात्रा की चरस बरामद होने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अदालत उठने तक की कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर आरोपी को 10 दिनों के साधारण कारावास की भी सजा सुनाई गई। हालांकि आरोपी के जुर्माना राशि अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने कर्नाटक के उडुपी जिला के बिशन गार्डन निवासी डोनावन क्रिश फर्नांडिस पुत्र लुईस फर्नांडिस के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस का दल 9 मई 2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर 18 पेडा शनि मंदिर के पास नाका पर तैनात था। इसी दौरान दिल्ली से मनाली जा रही एचआरटीसी की बस को चैकिंग के लिए रोका गया तो बस में सफर कर रहा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। संदेह होने पर पुलिस दल ने आरोपी की तलाशी ली तो उसकी पेंट से 6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने चरस बरामद होने का अपराध कबूल कर लिया। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी के प्रति नरम रूख अपनाया जाये। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर का कहना था कि आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा कम होने के कारण उसे अदालत उठने तक के कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न भरे जाने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण कारावास भुगतनी थी। लेकिन आरोपी के अदालत उठने तक की सजा काट लेने और जुर्माना राशि अदा कर दिये जाने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

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