Thursday 15 November 2012

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,50,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के अनालंग(सुधार) निवासी डागी राम पुत्र कानू राम की शिकायत को उचित मानते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत बयाद सहित अदा करने का फैसला सुनाया। फोरम में ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त वाहन 15 दिनों में कंपनी के पास जमा करवाना होगा। ऐसा न होने पर बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,02, 487 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर फोरम ने उपभोक्ता को कंपनी के पास वाहन की रिपेयर संबंधी दस्तावेज सौंपने और कंपनी को 15 दिनों में मुआवजा तय करने के निर्देश दिये थे। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया जिसके कारण उपभोक्ता ने फोरम में फिर से शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि की राशि की अदायगी बयाज सहित करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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