मंडी। बैंड पार्टी के सात सदसयों पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हे पांच-2 साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों पर मारपीट करने, रास्ता रोकने, संपती से तोडफोड करने का अभियोग भी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के न्यायलय ने पुर्ण चंद, लाभ सिंह, अमर सिंह, किशोरी लाल, चुडामणी, सेवक राम और पवन कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 304 (दो), 323, 341, 427 और 148 के तहत क्रमश: पांच-2 साल की कठोर कारावास, छ:-2 माह, एक-2 माह, और एक-2 साल के साधारण कारावास तथा क्रमश: दस-2 हजार, पांच-2 सौ, दो-दो सौ और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने तथा जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक-2 साल, एक-2 माह, सात-2 दिन की साधारण कारावास का फैसला सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि आरोपियों दवारा काट ली गई सजा को उक्त अवधि में से कम कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मई 2011 को गांव रोपडु (नसलोह) निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह दवारा पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 मई को वह, अनिल कुमार व कमलेश गाडी में बैठ कर शिवाबदार गांव में शादी में गए थे। शिवाबदार से नेरी गांव गई बारात के साथ गई महेन्द्र सिंह की गाडी जैसे ही नेरी पहुंची तो बैंड पार्टी के सदस्यों ने बिना किसी बात पर उनसे झगडा शुरू कर दिया। उक्त आरोपियों ने अनिल कुमार पर मुक्कों, पत्थरों और बैंड बाजे के साथ मारपीट की। जिससे अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने अनिल को पीजीआई चंडीगढ के लिए रैफर कर दिया। जहां अनिल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक डी एन शांडिल्य ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट, रास्ता रोकने के पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
Friday, 2 November 2012
अनिल हत्याकांड में बैंड पार्टी के सात सदस्यों को पांच-2 साल के कठोर कारावास और दस-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा
मंडी। बैंड पार्टी के सात सदसयों पर गैर इरादतन हत्या का अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हे पांच-2 साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों पर मारपीट करने, रास्ता रोकने, संपती से तोडफोड करने का अभियोग भी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के न्यायलय ने पुर्ण चंद, लाभ सिंह, अमर सिंह, किशोरी लाल, चुडामणी, सेवक राम और पवन कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 304 (दो), 323, 341, 427 और 148 के तहत क्रमश: पांच-2 साल की कठोर कारावास, छ:-2 माह, एक-2 माह, और एक-2 साल के साधारण कारावास तथा क्रमश: दस-2 हजार, पांच-2 सौ, दो-दो सौ और पांच-2 सौ रूपये जुर्माने तथा जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक-2 साल, एक-2 माह, सात-2 दिन की साधारण कारावास का फैसला सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि आरोपियों दवारा काट ली गई सजा को उक्त अवधि में से कम कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मई 2011 को गांव रोपडु (नसलोह) निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह दवारा पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 मई को वह, अनिल कुमार व कमलेश गाडी में बैठ कर शिवाबदार गांव में शादी में गए थे। शिवाबदार से नेरी गांव गई बारात के साथ गई महेन्द्र सिंह की गाडी जैसे ही नेरी पहुंची तो बैंड पार्टी के सदस्यों ने बिना किसी बात पर उनसे झगडा शुरू कर दिया। उक्त आरोपियों ने अनिल कुमार पर मुक्कों, पत्थरों और बैंड बाजे के साथ मारपीट की। जिससे अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने अनिल को पीजीआई चंडीगढ के लिए रैफर कर दिया। जहां अनिल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफतार करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक डी एन शांडिल्य ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट, रास्ता रोकने के पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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