Friday, 1 July 2011

पब्लिक स्कूल के निदेशक को एक माह की साधारण कारावास


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता की 15000 रूपये की राशी अदा न करने पर भुंतर के एक पब्लिक स्कूल के निदेशक को एक माह की साधारण कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर निदेशक को 7 दिन के अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य सत्यभामा व के पी सहगल ने नगर निवासी साजन गारफा की शिकायत के फैसले के इजराय (एगजीक्युशन)याचिका में उनकी राशी अदा न करने पर भुंतर के पूजा पब्लिक स्कूल के निदेशक धर्म चंद धीमान को उकत सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया। फोरम ने निदेशक की गिरफतारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। शिकायतकर्ता के अधिवकता रितेश चोपडा का कहना था कि उकत निदेशक को राशी अदा करने में पर्याप्त समय दिया जा चुका है लेकिन उसने अदायगी नहीं की है। फोरम ने 10 अप्रैल 2008 को अपने आदेश में निदेशक को उपभोकता के पक्ष में 15,000 रूपये की राशी दो माह में अदा करने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर उसे यह राशी 9 फीसदी बयाज सहित अदा की जानी थी। उपभोकता ने इस आदेश को लागू करवाने के लिए फोरम में इजराय याचिका दायर की थी। याचिका की कार्यवाही के लिए निदेशक को तलब किया गया था। लेकिन कार्यवाही में शामिल न होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को राशी अदा करने का पर्याप्त समय दिया गया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दंडात्मक तरीका अपनाए बिना उपभोकता की राशी की वसुली नहीं हो सकती। ऐसे में फोरम ने निदेशक को उकत सजा का फैसला सुनाकर उसके गिरफतारी के वारंट जारी किए हैं।

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