Friday, 22 June 2012

प्रदेश विद्युत बोर्ड को संशोधित बिल जारी करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को जारी गल्त बिल को निरस्त करने के आदेश दिए। फोरम ने बोर्ड को फिर से संशोधित बिल जारी करने और उपभोक्ता को इसके भुगतान करने का उचित समय मुहैया करवाने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने कलेहली (बजौरा) स्थित भारत टायर रिट्रिडिंग इंडस्ट्री के मालिक अभिषेक भंडारी की शिकायत को उचित मानते हुए विद्युत बोर्ड के सचिव, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता कुल्लू और भुंतर के सहायक अभियंता को दो साल की अवधी के ही संडरी चार्जेस वसूलने के आदेश दिए। अधिवक्ता मोहित बाली के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली के बिल अदा कर रहा था। लेकिन 26 अगस्त 2010 को 30,726 रूपये का बकाया भुगतान मांगा गया। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्हे बताया गया कि यह राशि साल 2007 में उनके मीटर के व्यवसायिक हो जाने के बाद से 26 अगस्त 2010 तक का बकाया भुगतान है। इस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के तहत बोर्ड दो साल से पुरानी अवधी के बिल की बकाया राशि वसूल नहीं कर सकता है। जिसके कारण बोर्ड 26 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2010 तक की बकाया राशि ही वसूल कर सकता है। ऐसे में फोरम ने 1 अप्रैल 2007 से 26 अगस्त 2010 तक वसूले जा रहे बकाया भुगतान को अवैध करार दिया। फोरम ने विभाग को संशोधित बिल जारी करके इसके भुगतान के लिए उपभोक्ता को उचित समय मुहैया करने के आदेश दिए हैं।  

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