Tuesday 5 June 2012

केनरा बैंक को 25,000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 25,000 रूपये हर्जाना राशि और 5000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के खाते में चार महिनों की पांच-पांच हजार रूपये की किस्ते, नवंबर माह में जमा करवाई 20,000 रूपये की राशि तथा अन्य चार्जेस को ब्याज सहित जमा करने के भी आदेश दिए। वहीं पर बैंक को 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता के खाते की ताजी स्टेटमेंट आफ एकाउंट भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने समखेतर बाजार निवासी नीरज कपूर पुत्र अमर चंद के पक्ष में मंडी स्थित केनरा बैंक को चार किस्तों की 20,000 रूपये की उक्त राशि 9 प्रतिशत दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से चार लाख रूपये का लोन लिया था। उपभोक्ता के बैंक को कई बार अनुरोध के बाद जब उनके खाते की स्टेटमेंट आफ अकाऊंट उन्हे मुहैया करवाई गई, तो इसमें मई 2010 से अगस्त तक की पांच-2 हजार रूपये की चार किस्तों को दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा स्टेटमैंट में 21 नवंबर 2006 को जमा करवाए गए 20,000 रूपये की राशि दर्ज नहीं थी। जिस पर उपभोक्ता ने बैंक को कानूनी नोटिस दिया था। लेकिन बैंक द्वारा उपभोक्ता के खाते में राशि जमा न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक द्वारा स्टेटमैंट आफ अकाऊंट में जमा की गई राशि न दर्शाना सेवाओं में कमी है। ऐसे में फोरम ने बैंक को उपभोक्ता के खाते में चार माह की किस्तों की राशि, नवंबर माह की राशि और अन्य चार्जेस ब्याज सहित जमा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के खाते की ताजी स्टेटमैंट 30 दिन में जारी करने के भी आदेश दिए। फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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