Saturday 16 June 2012

नोकिया मोबाईल सेट में निर्माण संबंधी त्रुटी साबित न होने पर शिकायत खारिज


मंडी। मोबाईल सेट में निर्माण संबंधी खराबी साबित न होने पर उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मोबाईल फोन निर्माता नयी दिल्ली स्थित नोकिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और विक्रेता इंदिरा मार्केट स्थित नोकिया केयर सेंटर दिव्यम कम्युनिकेशन के खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने नोकिया इंडिया के मंडी स्थित विक्रेता से फोन खरीदा था। लेकिन वारंटी अवधि में ही मोबाईल के कैमरे में खराबी आ गई। खराबी ठीक न कर पाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। मोबाईल सेट निर्माता और विक्रेता की ओर से अधिवक्ता तरूण पाठक और राजेश जोशी का कहना था कि जब उपभोक्ता ने कैमरे में खराबी बताते हुए यह फोन विक्रेता को ठीक करने के लिए दिया तो इसके बारे में जॉब कार्ड बनाया गया था। जिसमें यह पाया गया था कि मोबाईल में पानी के कारण खराबी आई है। फोन के कैमरे को जो भी नुकसान पहुंचा है वह निर्माण संबंधी खराबी नहीं थी बल्कि यह उपभोक्ता की लापरवाही से खराब हुआ था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मोबाईल का निरिक्षण नोकिया केयर सेंटर के सर्विस इंजिनियर राजेश शर्मा ने किया था। जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार मोबाईल सेट पानी लगने के कारण खराब हुआ था। उन्होने इस बारे में शपथ पत्र भी दिया है। जबकि उपभोक्ता की ओर से किसी भी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिससे कंपनी के विशेषज्ञ की रिपोर्ट को गल्त साबित करके दरकिनार किया जा सके। ऐसे में फोरम ने निर्माता और विक्रेता द्वारा पेश किए गए सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए मोबाईल में खराबी का कारण
उपभोक्ता की लापरवाही को माना। जिसके चलते फोरम ने निर्माता और विक्रेता को सेवाओं में कमी को दोषी न मानते हुए उपभोक्ता की शिकायत को खारिज करने के आदेश दिए।  

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