Saturday 23 June 2012

खराब सोलर लैंप बेचने पर हर्जाना अदा करने का फैसला


मंडी। खराब सोलर लैंप बेचने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने निर्माता और विक्रेता को 30 दिनों में लैंप ठीक करने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर लैंप की मूल्य राशि 3000 रूपये उपभोक्ता के पक्ष में वापिस लौटाने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू के शास्त्रीनगर निवासी एम एम कपूर पुत्र सर्वदयाल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सोलर लैंप निर्माता जिला कांगडा के राजोल (शाहपूर) स्थित एस एस ट्रेडर्स और विक्रेता शास्त्री नगर निवासी विक्रान्त वर्मा को एक हजार रूपये हर्जाना और 500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एस एम कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मई 2010 में दशहरा मैदान में लगे स्टाल से 3000 रूपये का सोलर लैंप खरीदा था। लेकिन उपभोक्ता का लैंप तीसरे दिन ही चार्ज होना बंद हो गया। जब वह इसे दिखाने दशहरा मैदान गया तो वहां से स्टाल हटा दिया गया था। उपभोक्ता के विक्रेता और निर्माता को संपर्क करने पर उनके घर में सोलर गीजर लगा दिया गया। लेकिन यह भी खराब हो गया। इतना ही नहीं न तो उपभोक्ता का लैंप ठीक किया गया और न ही उनकी राशि वापिस लौटाई गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने सोलर लैंप को ठीक न करने और न ही इसकी मूल्य राशि लौटाने को निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने निर्माता और विक्रेता को 30 दिनों में लैंप को ठीक करने के आदेश दिए। लैंप ठीक न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में लैंप की खरीद राशी लौटाने को कहा। जबकि निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले फोरम ने हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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