Thursday, 31 May 2012

चरस तस्करी के आरोपी को दो साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा


मंडी। चरस सहित पकडे गए आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के निश्चित अवधि में जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने हरियाणा के पानीपत जिला के बरसूम गांव निवासी राम रूप पुत्र भोले राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 2008 को औट थाना पुलिस का दल मुख्य आरक्षी सत्य प्रकाश की अगुवाई में लारजी डैम के पास गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान सिल्ही लारजी की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति ने पुलिस को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने उसे काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर आरोपी पर अभियोग को साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दिनों दिन बढते जा रहे हैं। तस्करी किए गए मादक पदार्थ युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी से बरामद चरस की मात्रा को देखते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया।  

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