Saturday, 5 May 2012

पीएनबी के डुप्लीकेट चैक जारी न करने पर हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने डुप्लीकेट चैक जारी न करने को बैंक की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों के भीतर डुप्लीकेट चैक जारी करने और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में मैसर्ज जेनुइन अर्थ मुवरस नौलखा के मालिक सुनील कुमार पुत्र खयाली की शिकायत को उचित मानते हुए पंजाब नेशनल बैंक को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता एल एस राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता का बैंक में सी सी लिमिट खाता है। उपभोक्ता ने 31 मार्च 2009 को बैंक में 20999 रूपये का चैक भुगतान के लिए जमा करवाया था। लेकिन उपभोक्ता के खाते में यह राशि नहीं आ पाई। उपभोक्ता ने कई बार इस बाबत बैंक से संपर्क किया। लेकिन उन्हे 24 अप्रैल 2010 को बैंक की ओर से चैक के गुम हो जाने के बारे में पत्र जारी किया गया। उपभोक्ता ने इसके बाद भी कई बार बैंक से आग्रह करके राशि जमा करवाने की बात कही। लेकिन बैंक की ओर से डुप्लीकेट चैक जारी करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक के लापरवाह क्रियाकलाप के कारण उपभोक्ता अपनी राशि का प्रयोग करने से वंचित होना पडा। उपभोक्ता के एडी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी उनकी समस्या के निराकरण के लिए कोई त्वरित कार्यवाही अमल नहीं लाई गई। जो निश्चित रूप से बैंक की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बैंक को 30 दिनों में डुप्लीकेट चैक जारी करने के आदेश दिए। वहीं पर बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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