Thursday, 3 May 2012

मेडी क्लेम की 17690 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में मेडि क्लेम की 17690 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग के पुराना बाजार निवासी कमल किशोर गुप्ता पुत्र के एल गुप्ता के पक्ष में रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस वैल्थ हैल्थ कंपनी, कंपनी के एजेंट इमला ब्रिज करसोग निवासी नीरज गुप्ता और मेडी एसिस्टेंट इंडिया कंपनी बंगलौर को यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से अपना और अपनी पत्नी का एजेंट के माध्यम से बीमा करवाया था। बीमा अवधि के दौरान उपभोक्ता की पत्नी को संजीवन अस्पताल में बतौर इंडोर पेशेंट के रूप में अपना इलाज करवाना पडा। जिसमें उपभोक्ता की करीब 17690 रूपये की राशि खर्च हुई। उपभोक्ता ने कंपनी को तमाम दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की। लेकिन कंपनी की ओर से मात्र 1130 रूपये की राशि अदा की गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की सुनवाई में कंपनी की ओर से किसी के भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मेडी क्लेम की पूरी राशि अदा न करना कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मेडी क्लेम राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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