Tuesday 15 May 2012

उपभोक्ता की पालिसी की सरेंडर वैल्यु ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की पालिसी का सरेंडर मूल्य ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के मेहड(टांडु) निवासी मनोज कुमार पुत्र नरपत राम की शिकायत को उचित मानते हुए रिलांयस जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता की पालिसी की सरेंडर वैल्यु 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से बीमा पालिसी ली थी। जिसके प्रिमियम के तौर पर उन्होने 25 हजार रूपये की राशि जमा करवाई थी। बीमा शर्तों के अनुसार उपभोक्ता की पालिसी की सरेंडर वैल्यु तीन साल के बाद अदा की जानी थी। उपभोक्ता ने कंपनी को कई बार इस बाबत संपर्क किया लेकिन उपभोक्ता के पक्ष में यह राशि अदा नहीं की गई। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में सुनवाई के दौरान
कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता की जमा करवाई गई प्रिमियम राशि का चैक बाउंस हो गया था। जिसके कारण अदायगी नहीं की गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से चैक बाउंस होने के बारे में कोई तथ्य पेश नहीं किए गए। जिससे कंपनी का यह तर्क साबित नहीं हो सका। फोरम ने कंपनी के उपभोक्ता के पक्ष में सरेंडर राशि की अदायगी न करने को सेवाओं में करार देते हुए राशि की अदायगी ब्याज सहित करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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