Thursday, 10 May 2012

बीमा कंपनी को मुआवजा ब्याज सहित देने और हर्जाना व शिकायत व्यय अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता के वाहन की मुआवजा राशि अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता फोरम ने 49,872 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना राशि और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के बतैल (भांबला) निवासी किशोर चंद पुत्र अमर नाथ के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता प्रीतम सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही भांबला स्थित श्यामा फ्लोर मिलस में पार्क किए गए उपभोक्ता के वाहन को एक व्यक्ति चोरी करके ले गया था। वाहन का पीछा करने पर यह भांबला में ही एक दुकान से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने पुलिस थाना में दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करवा कर इसकी सूचना कंपनी को देकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता के वाहन का परमिट नहीं था जिससे बीमा की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय द्वारा एक मामले में दी गई व्यवस्था के अनुसार चोरी या छिने गए वाहन के मामले में पालिसी की शर्तों के उल्लंघन का प्रावधान लागू नहीं होता। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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