Wednesday 9 May 2012

माईक्रोमैक्स मोबाईल निर्माता और विक्रेता को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। खराब मोबाईल बेचना विक्रेता और निर्माता को उस समय भारी पड गया जब उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल की 3350 रूपये मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के चतरोट(मझवाड) निवासी हेम राज पुत्र चेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता थनेहडा बाजार स्थित एशियन कम्युनिकेशन और निर्माता माईक्रोमैक्स मोबाईल गुडगांव, हरियाणा को उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता धनदेव के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने माईक्रोमैक्स कंपनी का मोबाईल विक्रेता से खरीदा था। मोबाईल खरीदने के बाद वारंटी अवधि में ही फोन में नेटवर्क हैंगिंग, कीपैड, माईक और डिस्पले से संबंधित समस्याएं आ गई। उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में बताया तो उन्हे विक्रेता ने जॉब कार्ड जारी करके उपभोक्ता को 20 दिन में इसे ठीक करने को कहा। इसके बाद जब उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्हे एक सप्ताह के बाद आने को कहा गया। इसके बाद उपभोक्ता ने कई बार विक्रेता को संपर्क किया लेकिन मोबाईल को रिपेयर न किया गया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। विक्रेता और निर्माता के फोरम की कार्यवाही में भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता ने वारंटी अवधि में न ही मोबाईल को ठीक किया और न ही खराब फोन के बदले नया फोन दिया जो उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले फोन की मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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