Friday 4 May 2012

राज्य विद्युत बोर्ड को तीन मामलों में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रदेश विद्युत बोर्ड को गल्त बिल जारी करने पर तीन मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने उपभोक्ताओं के पक्ष में तीस दिनों में नया बिल जारी करने और अधिक वसूली गई राशी को आगामी बिलों में अडजस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसलों में सांबल (अपर बैहली) निवासी श्याम लाल पुत्र संत, कुसुम चंद पुत्र निका राम और रोशन लाल पुत्र केशु राम के पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को क्रमश: दो-दो हजार और 1500 रूपये हर्जाना और क्रमश: पंद्रह-2 सौ व एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर इन शिकायतों के मुताबिक उपभोक्ताओं ने बोर्ड से बिजली का कुनेकशन लिया है। लेकिन उपभोक्ताओं को गल्त मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए। उपभोक्ताओं के अनुसार उन्हे बिजली की खपत के आधार पर बिल जारी न करके गल्त मीटर रिडिंग के मुताबिक बिल जारी किए गए। उपभोक्ताओं ने जब इस बारे में बोर्ड के अधिकारियों को संपर्क किया तो उन्हे मीटर काट देने की धमकी दी गई। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड की ओर से इन मामलों में अपनी स्थिति जाहिर करने के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। फोरम ने कहा कि गल्त मीटर रिडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को अधिक बिल जारी करना बोर्ड की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बोर्ड को 30 दिन में नए बिल जारी करने के आदेश दिए। वहीं पर बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ताओं को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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