Tuesday, 1 May 2012

वितिय कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 15 हजाह रूपये टोकन टैक्स की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वितिय कंपनी को उपभोक्ता से वसूली 15,000 रूपये की टोकन टैक्स राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में अपर बेरी (कोठुआं) निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र रंचू राम के पक्ष में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाईनैंस कंपनी को 15,000 रूपये की टोकन टैक्स राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवकता देश राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से वितिय सहायता लेकर वाहन खरीदा था। लेकिन किस्तें जमा न करवाने के कारण कंपनी ने वाहन को दस्तावेजों सहित अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद उपभोक्ता को मोटर लाइसेंसिंग और रजिसट्रेशन कार्यालय की ओर से 21 हजार रूपये का टोकन टैक्स जमा करवाने का नोटिस मिला। उपभोक्ता ने कार्यालय के दवाब में यह राशि जमा करवा दी। इसके बावजूद भी उपभोक्ता को एक और नोटिस जारी किया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने यह वाहन 2003 में वापिस ले लिया था। जबकि उपभोक्ता को साल 2009 तक टोकन टैक्स अदा करना पडा। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को टोकन टैक्स की अदायगी न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए यह राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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