Tuesday, 29 May 2012


मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मौलिक कर्तव्यों पर दूसरी जन संवाद गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायलय के निर्देशों पर आयोजित की जा रही इन जन संवाद गोष्ठियों के आयोजन का मकसद नागरिकों को कर्तव्यों की ओर जागरूक करना है। उन्होने कहा कि अक्सर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में तो जानकारी रहती है लेकिन वह अपने कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। उन्होने संविधान के अनुच्छेद 51 ए के ख भाग में पारिभाषित दूसरे कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शो का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला ने कहा कि देशभक्त महापुरूषों के बताए आदर्शो का अनुसरण करके हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाते हुए देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। इस मौके पर जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य लाल सिंह देशबंधु, अधिवक्ता समीर कश्यप, अधिवक्ता सतीश कुमार और अधिवक्ता चन्द्र कांता ने संविधान के दूसरे कर्तव्य पर विस्तार से जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने गोष्ठी में मुख्य अतिथि तथा अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत किया। जबकि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने गोष्ठी में भाग लेने के लिए सभी का धन्यावाद किया। इस अवसर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 3 अमनदीप सिंह, कोर्ट नंबर 4 उपासना शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों, विभिन्न पाठशालाओं के बच्चों और मंडी नगर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। गोष्ठी में नागरिकों की ओर से इप्टा के संयोजक लवण ठाकुर और स्कूली बच्चों ने भी अपनी बात रखी। 

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