Wednesday, 14 March 2012

जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने उपभोक्ता के पक्ष में 10 लाख 50 हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये।


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के पक्ष में 10 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशी तीस दिन में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू के सैंज निवासी प्रेम सागर पुत्र बेली राम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता आर डी राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सपागनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का जायजा लिया था। उपभोक्ता ने तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जबकि उपभोक्ता को वाहन की किस्तें अपने फाइनेंसर के पास जमा करवाने के कारण परेशानी का सामना करना पड रहा था। कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी माना। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की मुआवजा राशी 30 दिन में अदा करने के आदेश दिए। निश्चित समय में अदायगी न करने पर कंपनी को यह राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित शिकायत दायर करने की तिथी से अदा करनी होगी। इसके अलावा कंपनी के अदायगी न करने के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।  

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