Thursday, 1 March 2012

डिश टीवी इंडिया को उपभोक्ता की प्रतिभूति राशी लौटाने और हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने डिश टीवी के निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 2490 रूपये की राशी 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता को 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के डवारडू (द्रंग) निवासी उतम सिंह पुत्र भगत राम के पक्ष में दिल्ली स्थित डिश टीवी इंडिया कंपनी को उपभोक्ता की उक्त प्रतिभूति राशी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त निर्माता की डिश मंडी के इंदिरा मार्केट स्थित एक दूकान से चार अगसत 2005 में खरीदी थी। उपभोक्ता ने पांच साल की अवधी के लिए प्रतिभूति राशी जमा करवाई थी। पांच साल गुजरने के बाद उपभोक्ता डिश टीवी का उपयोग नहीं करना चाहता था। उपभोक्ता ने कंपनी को संपर्क करके प्रतिभूति राशी लौटाने और एंटिना वापिस लेने को कहा। लेकिन कंपनी ने यह राशी नहीं लौटाई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी को 5 साल बीत जाने के बाद राशी लौटानी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने शिकायत के दायर होने के बाद भी यह नहीं लौटाई। जो निश्चित तौर पर कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्माता को यह राशी 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिए। हालांकि फोरम ने उपभोक्ता को डिश का एंटीना निर्माता को वापिस लौटाने को कहो। वहीं पर निर्माता के राशी न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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