करना बीमा कंपनी को महंगा भारी पड गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,81,698 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 7500 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक गांव निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता महेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सुंदरनगर के रोपडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन की रिपेयर में हुए अनुमानित खर्चे सहित सभी दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन करके नुक्सान संबंधी रिर्पोट भी कंपनी को दी थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया गया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।
Wednesday, 21 March 2012
बीमा कंपनी को महंगा पडा वाहन की मुआवजा राशि अदा न करना
करना बीमा कंपनी को महंगा भारी पड गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 4,81,698 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 7500 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के चौक गांव निवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र हितेन्द्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता महेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन सुंदरनगर के रोपडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने वाहन की रिपेयर में हुए अनुमानित खर्चे सहित सभी दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन करके नुक्सान संबंधी रिर्पोट भी कंपनी को दी थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया गया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।
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