Saturday, 3 March 2012

उपभोक्ता के वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिनों में अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक को उपभोक्ता के वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में एक हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने जिला कुल्लू के बगीचा (पीपलागे) निवासी संजीव कुमार पुत्र मस्त राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता ओ पी ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बैंक से फाईनैंस करवा कर एक मोटर साईकिल खरीदा था। जिसके लिए उपभोक्ता ने बैंक को 20 खाली चैक जारी किए थे। उपभोक्ता के बैंक को दिए दो चैकों के अलावा सभी चैकों का भुगतान हो गया था। लेकिन इन दो चैकों की राशी उन्होने नगद जमा करवा दी थी। उपभोक्ता के पूरी राशी अदा करने के बावजूद भी वाहन की एनओसी बैंक द्वारा जारी नहीं की जा रही थी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने बैंक द्वारा एनओसी जारी न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के वाहन की एनओसी 30 दिनों में जारी करने को कहा। एनओसी निश्चित समय में जारी न करने पर बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में शिकायत दायर करने की तिथी से एनओसी जारी करने तक प्रतिदिन का 50 रूपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा बैंक की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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