Saturday 17 March 2012

कंपीटैंट मोटरस को कार रिबेट ब्याज सहित अदा करने के निर्देश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन की 4718 रूपये की रिबेट राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कार विक्रेता कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने मंडी के एम जी रोड स्थित अमर विहार कालौनी निवासी बी सी शर्मा पुत्र दया राम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गुटकर स्थित कंपीटैंट आटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड के सेल्स मैनेजर को उक्त रिबेट राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एच सी शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से कार खरीदी थी, जिस पर उन्हे 15000 रूपये की छुट (रिबेट) मिलनी थी। लेकिन विक्रेता ने उन्हे रिबेट राशि में से 4718 रूपये कम अदा किए। उपभोक्ता ने अनेकों बार विक्रेता से रिबेट राशि देने की मांग की। लेकिन उन्हे राशि जारी नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे राशि अदा किए जाने की पुष्टि होती हो। फोरम ने रिबेट राशि अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए राशि की अदायगी ब्याज सहित करने के आदेश दिए। जबकि सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता द्वारा झेली गई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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