Tuesday, 27 March 2012

स्पीड पोस्ट गंतव्य तक देरी से पहुंचने पर डाक विभाग पर हर्जाना ठोंका


मंडी। स्पीड पोस्ट गंतव्य तक देरी से पहुंचाने को डाक विभाग की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 25 रूपये डाक शुल्क भी एक माह में अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू के अखाडा बाजार निवासी भारती सूद पत्नी संदीप सूद के पक्ष में डाक विभाग के डाक भवन दिल्ली और कुल्लू व हमीरपूर कार्यालय को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता युगल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने हि.प्र. सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन के आधार पर आर्ट एंड क्राफ्फट शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। उपभोक्ता ने 5 मार्च 2011 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजा था। बोर्ड में आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख 9 मार्च थी। लेकिन उपभोक्ता के आवेदन की स्पीड पोस्ट बोर्ड में 11 मार्च को पहुंची। जिसके चलते बोर्ड ने उपभोक्ता का आवेदन खारिज कर दिया था। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में डाक विभाग की सेवाओं में कमी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पोस्टल अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग को देरी से पहुंची स्पीड पोस्ट के बदले उपभोक्ता को पोस्ट के शुल्क की दुगुनी राशी अदा करनी चाहिए थी। लेकिन विभाग ऐसा कोई सबुत पेश नहीं कर सका जिससे यह जाहिर होता हो कि उपभोक्ता को पोस्ट शुल्क की दुगुनी राशी अदा की गई हो। ऐसे में फोरम ने शुल्क की दुगुनी राशी 25 रूपये एक माह में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा स्पीड पोस्ट के देरी से पहुंचने के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।  

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