मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वितिय कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए। इस अवधी में एनओसी जारी न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते 20,000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग तहसील के पांगणा निवासी दीप कुमार पुत्र जीवणु राम की शिकायत को उचित मानते हुए लुणापानी स्थित टाटा मोटरस वितिय कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता आर के कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से लोन लेकर टाटा सूमो वाहन खरीदा था। जिसकी उपभोक्ता को 8300 रूपये प्रति माह के हिसाब से किश्तें देनी थी। जिसके लिए उपभोक्ता ने कंपनी के पास बतौर अग्रिम सिक्योरिटी के तौर पर खाली चैक जमा करवाए हुए थे। वाहन के पंजीकरण के लिए उपभोक्ता ने कंपनी को अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए संपर्क किया तो उन्हे एनओसी नहीं दी गई। जिस पर उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी करके एनओसी की मांग की। लेकिन एनओसी न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में कंपनी के भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। एनओसी जारी न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को एक माह में इसे जारी करने के आदेश दिए। इसके अलावा निश्चित समय में एनओसी जारी न करने पर कंपनी को जुर्माना भी अदा करना होगा। जबकि कंपनी के सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।
No comments:
Post a Comment