Thursday 20 October 2011

रिपेयर के लिए वसूली राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन की वारंटी अवधी में रिपेयर करने पर वसूली गई 12,500 रूपये की राशी उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के लुणापानी (भंगरोटु) निवासी हुकुम चंद पुत्र उतम चंद की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता सुप्रीम अशोक लाईलैंड को उक्त रिपेयर राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राज कुमार कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से वाहन खरीदा था। लेकिन वारंटी अवधी में ही वाहन में खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को इस बारे में सूचित किया। विक्रेता ने वाहन की मुरम्मत करने के लिए भेजा था। जिस पर उपभोक्ता को बताया गया कि वाहन के फ्युल इंजंक्शन पंप में खराबी आई है। उपभोक्ता से पंप ठीक करने के लिए 12,500 रूपये वसूले गए। हालांकि उपभोक्ता का वाहन अभी वारंटी अवधी में ही था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने उपभोक्ता के वाहन में वारंटी अवधी में आई खराबी को दूर करने के लिए राशी की वसूली की जो विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में रिपेयर राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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