Friday 14 October 2011

15 दिनों में एक्सकेवेटर ठीक करने और 10 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने एक्सकेवेटर निर्माता को उपभोक्ता की मशीन की खराबी 15 दिनों में ठीक करने और 10 हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सेहगल ने लाहौल- स्पिती जिला के उदयपुर निवासी रवि पुत्र शिव दास की शिकायत को उचित मानते हुए लारसन एंड टुरबो एक्सकेवेटर कंपनी को उपभोक्ता के एक्सकेवेटर की खराबी 15 दिनों में ठीक करके इसे कार्य करने की हालत में लाने के आदेश दिए। अधिवक्ता जे के ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 27 मई 2010 को कंपनी से एक्सकेवेटर खरीदा था। जिसकी डिलीवरी उपभोक्ता को पतलीकुहल में दी गई थी। उपभोक्ता जब एक्सकेवेटर को उदयपुर ले जा रहा था तो गुलाबा के पास इसने काम करना बंद कर दिया। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी को सुचित किया। कंपनी के मैकेनिक ने एक्सकेवेटर की जांच की लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सका। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी उपभोक्ता के एक्सकेवेटर को वारंटी अवधी में ठीक नहीं कर पाई है। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को 15 दिनों के अंदर इसे ठीक करने के आदेश दिए। फोरम ने कहा कि अगर इसके पुर्जों को बदला जाना है तो ऐसा भी किया जाए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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