Sunday, 16 October 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 2,54,566 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,54,566 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता टारना निवासी दीना नाथ शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता सुंदर गोयल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही वाहन 19 जनवरी 2010 को लुनापानी के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस ने इस घटना के बारे में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद उपभोक्ता ने कंपनी को दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। हालांकि कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन किया था। लेकिन मुआवजा तय नहीं किया । जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने मुआवजा तय न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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