Friday 2 December 2016

कातिलाना हमला और लूटपाट के दोषियों को सात साल कैद





मंडी। कातिलाना हमला और लूटपाट करने के दो आरोपियों को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और तीस-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे छह-2 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायलय ने पंजाब के पटियाला जिला के राजपुरा निवासी सतनाम सिंह उर्फ टिंकू और दिप्ती सिंह उर्फ दिप्ती के खिलाफ भादंस की धारा 307, 397, 395 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 व 59 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: सात साल, पांच-पांच साल और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। आरोपियों को उक्त अपराधों के तहत क्रमश: दस-दस हजार व पांच-2 हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपियों के समय पर जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उन्हे सभी अपराधों के तहत छह-2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में भगौडा अपराधी घोषित कर दिये गए अन्य आरोपियों जगजीत सिंह, बलविंदर और पवन कुमार के खिलाफ उन्हें गिरफतार करने के बाद अभियोग चलाया जाएगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम पंचायत रंधाडा की प्रधान सीता देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोगों ने दो निवासियों पर हमला करके उन्हे घायल कर दिया है। घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने अस्पताल में पहुंच कर घायल कृष्ण कुमार का ब्यान दर्ज किया। उसका कहना था कि वह 17 मई 2009 को अपनी कार पर रंधाडा जाने के लिए बस स्टैंड के पास मौजूद था। जहां पर चार-पांच लोग उसके पास आए और कार को रिवालसर ले जाने को कहा। उसने कहा कि कार निजी है टैक्सी नहीं इसलिए वह उन्हें नहीं ले जा सकता। रात करीब 1.30 बजे वह अपने रिश्तेदार को रंधाडा से शिमला ले जाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उक्त लोग उसे फिर से जेलरोड के पास सडक के बीचों बीच खडे हुए मिले। उन लोगों ने उससे रिवालसर मार्ग पर स्थित रंधाडा तक ले जाने की प्रार्थना की। जिस पर कृष्ण ने उन्हें कार में बिठा लिया। रंधाडा पहुंचने पर उक्त आरोपी ने उसे कुछ और आगे तक ले जाने को कहा। करीब 2.30 बजे वह गजनोहा के पास बैठे थे तो आरोपियों ने उसकी पीठ पर धारदार हथियार से प्रहार किया। जब उसने कार से निकल कर शोर मचाया तो वहां पर हवाणी निवासी रमेश कुमार और हेम सिंह पहुंचे। रमेश कुमार ने जब कृष्ण को बचाने की कोशीश की तो एक आरोपी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। अधिक शोर मचाने पर काफी लोग मौका पर पहुंच गए। लेकिन आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। मौका पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की धरपकड के बाद उनके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अनुज शर्मा ने 19 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ कातिलाना हमला और लूटमार करने व शस्त्र अधिनियम के तहत संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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