Wednesday 14 June 2017

सैमसंग मोबाइल कंपनी व विक्रेता को हर्जाना अदा करने के आदेश



मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में मोबाइल की कीमत 15 हजार रूपये ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उन्हें उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 4000 रूपये शिकायत भी अदा करने को कहा है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी शहर के वार्ड नंबर एक खलयार की पार्षद अलकनंदा हांडा एडवोकेट की शिकायत को उचित मानते हुए मोबाइल फोन निर्माता सैमसंग इंडिया कंपनी और इंदिरा मार्केट स्थित विक्रेता राहुल कमयुनिकेशन को मोबाइल की मूल्य राशि 15,000 रूपये उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता सतीश कौशल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता अलकनंदा हांडा ने विक्रेता से एक मोबाइल फोन खरीदा था। लेकिन एक महीने बाद ही वारंटी अवधि में मोबाइल ने सुचारू रूप से कार्य करना पुरी तरह से बंद कर दिया। जिसके चलते उन्होने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्हें दो-तीन दिन के बाद पता करने को कहा गया। इसके बाद जब उन्होने विक्रेता से संपर्क किया तो विक्रेता ने उन्हें निर्माता कंपनी से संपर्क करने को कहा गया। लेकिन न तो विक्रेता और न ही कंपनी ने उपभोक्ता के फोन को वारंटी अवधि में निशुल्क ठीक किया और न ही उन्हें खराब फोन के बदले नया फोन दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने उनकी सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दायर की थी। उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता द्वारा वारंटी अवधि में फोन ठीक नहीं करना और खराब फोन के बदले नया फोन नहीं देना उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उन्हें मोबाइल की कीमत उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने और उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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