Tuesday 25 March 2014

वाहन छीनकर बेचने पर कंपनी को दो लाख हर्जाना


मंडी। गैरकानूनी रूप से वाहन छीनकर इसे बेच देने को वितिय कंपनी की सेवा में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 2,00,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता से कोई राशि वसूल न करने और 5000 रूपये शिकायत व्यय काी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने सदर तहसील के ऊबा (शिवा बदार) निवासी धूम राज पुत्र कागत राम की शिकायत को उचित मानते हुए मोहाली (चंडीगढ) स्थित हिंदुजा लेयलैंड फाइनैंस और गुटकर स्थित शाखा के प्रबंधक को उक्त राशि की अदायगी करने के आदेश दिये। अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार बेराजगार उपभोक्ता ने कंपनी से वितिय सहायता प्राप्त करके लेयलैंड ट्रक खरीदा था। यह लोन राशि उन्हे किस्तों में लौटानी थी। उपभोक्ता ने करीब 50 फीसदी किस्तें जमा करवा दी थी। लेकिन काम की कमी रहने के कारण वह कुछ किस्तें जमा नहीं करवा पाया। जब किस्त जमा करवाने गया तो कंपनी ने उससे सारी बकाया राशि की मांग की। इसके बाद जब उपभोक्ता का ट्रक दिल्ली के आजादपुर क्षेत्र में पार्क था तो कंपनी ने इसे बलपूर्वक गैरकानूनी तरीके से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। उपभोक्ता ने कंपनी से वाहन लौटाने के लिए उन्हे कानूनी नोटिस दिया था। लेकिन वाहन न लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करके वाहन का कब्जा लिया है और कानूनी प्रावधानों को नहीं अपनाया है। गैरकानूनी तरीके से वाहन छीनने और इसे आगे बेच देने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं पर उपभोक्ता से कोई राशि वसूल न करने के भी निर्देश दिये।

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