Wednesday 24 June 2015

शेगली के ग्रामीणों ने जाने कानूनी अधिकार


मंडी। उत्तरसाल क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेगली में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि संविधान के तहत जहां नागरिकों को अधिकारों से संपन्न किया गया है वहीं पर देश के प्रति उनके कर्तव्यों को भी बताया गया है। उन्होने कहा कि इन कर्तव्यों का पालन करना भी अधिकारों के समान ही जरूरी है। अन्यथा देश की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता को नुकसान हो सकता है। उन्होने कहा कि पहाडों, नदियों, जंगलों और प्राकृतिक संपदा को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसी उदेश्य के लिए स्कूली बच्चों से पौधे लगवाने की पहल की गई थी। उन्होने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों को स्थापित किया गया है। इन केंद्रों में रिटेनर लॉयर और पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त किये गए हैं। जहां पर हर मंगलवार को स्थानीय वासी मुफत कानूनी सहायता हासिल कर सकते हैं। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने इस अवसर पर कहा कि जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाले इन शिविरों का मकसद लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है। इसके अलावा लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले विभिन्न कानूनों की जानकारी भी दी जाती है। जिससे वह इन कानूनी प्रावधानों तथा योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होने बताया कि सरकार के किसी विभाग के खिलाफ केस करने, बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। कानूनी सहायता के तहत केस में वकील की तैनाती सहित पूरा खर्चा दिया जाता है। इसके लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, श्रम कानून, सूचना का अधिकार और ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, घरेलु हिंसा, उपभोक्ता कानून और गिरफतारी से संबंधित प्रावधानों के बारे में स्थानीय वासियों को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत शेगली के प्रधान ठाकुर कांशी राम ने जानकारी देने के लिए जिला एवं सत्र न्यायधीश, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी और अधिवक्ताओं का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत सचिव भिवानी, रिटेनर लॉयर नवीन शर्मा, तरूण बिस्ट, ओंकार सिंह, रमेश ठाकुर सहित स्थानीय निवासी मौजूद थे।
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