Friday 12 June 2015

चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह कैद


मंडी। चैक बाउंस के आरोपी को अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और एक लाख रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि को निश्चित अवधि में अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने सदर तहसील के कुम्मी निवासी मोती राम पुत्र बंगाली राम की शिकायत पर चलाए गए चैक बाउंस के अभियोग के साबित होने पर कुम्मी निवासी ठाकुर दास उर्फ छोटू पुत्र गुरदास को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हरीश गुलेरिया के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत पर चलाए गए अभियोग के मुताबिक आरोपी ठाकुर दास ने शिकायतकर्ता मोती लाल से एक लाख रूपये की राशि सितंबर 2012 में उधार ली थी। इस उधार को चुकाने के लिए आरोपी ने एक चैक जारी किया था। जब इस चैक को भुगतान के लिए लगाया गया तो आरोपी के खाते से अदायगी बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके भुगतान के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने पर अपना फैसला देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है।
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