Sunday 22 November 2015

दुराचार के दोषी को 10 साल का कारावास


मंडी। पोकसो कानून के तहत नाबालिग बच्ची से दुराचार करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 25 हजार और आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि में से आधी राशि बतौर हर्जाना अदा करने के भी आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के हंसल बैहना (जमणी) निवासी लाल सिंह उर्फ लाला पुत्र भीखम राम उर्फ भीखू के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फरोम सेक्सुअल आफेंस एक्ट (पोकसो) की धारा 4 भादंस की धारा 376 सहित व धारा 342 के तहत क्रमश: दस साल कठोर कारावास व एक माह साधारण कारावास तथा क्रमश: दस हजार और पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि को समय पर अदा न करने पर उसे क्रमश: 6 माह और एक सप्ताह की साधारण कारावास भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता की माता प्राथमिक पाठशाला में बतौर जलवाहक कार्यरत है। घटना वाले दिन 30 मई 2014 को पीडिता की माता और भाई स्कूल गए हुए थे। जबकि पीडिता अपने दादी व अंकल-आंटी के साथ घर में थी। पीडिता की माता जब स्कूल से लौटी तो उन्होने देखा कि पीडिता उल्टे कपडे पहन कर सो रही है। जब उन्होने पीडिता से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि आरोपी ने एक कमरे में ले जाकर उससे दुराचार किया है। हालांकि पीडिता की दादी ने जब कमरा खोलने के लिए कहा तो आरोपी ने कमरा नहीं खोला और इसे बाद में खोला। जब आरोपी से कमरा बंद करने के बारे में पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में पीडिता के परिजनों ने पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 19 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिगा से दुराचार करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। वहीं पर पीडिता के परिजनों के माध्यम से उसके पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 25 हजार रूपये तथा आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि में से 50 प्रतिशत राशि बतौर हर्जाना अदा करने के भी आदेश दिये हैं।
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